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नई दिल्ली। पूर्व कानून मंत्री और टीम अन्ना के अहम सदस्य शांति भूषण को बड़ा झटका लगा है। स्टांप चोरी के मामले में इलाहाबाद सहायक स्टांप आयुक्त कोर्ट ने उन पर 27.22 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही 1.34 करोड़ रुपये के स्टांप ड्यूटी पर 1.5 फीसदी मासिक ब्याज चुकाने का आदेश दिया है। शांतिभूषण को ये रकम एक महीने के अंदर चुकानी होगी। पूर्व मंत्री शांतिभूषण पर इलाहाबाद में एक घर की खरीद के दौरान स्टांप ड्यूटी की चोरी करने के आरोप लगे थे। शांतिभूषण ने इलाहाबाद के सिविल लाइंस में मौजूद एल्गिन रोड के बंगला नंबर 77/29 को करीब एक लाख रुपये में खरीदा था।
शांति भूषण इस घर में पहले से ही रह रहे थे। इसके एवज में शांति भूषण ने करीब 46 हजार की स्टांप ड्यूटी चुकाई थी। लेकिन बंगला के खरीदने के समय के सर्किल रेट के मुताबिक इस बंगले का मूल्य करीब 20 करोड़ रुपये था, जिसके आधार पर 1.33 करोड़ रुपये के करीब स्टांप ड्यूटी बनती थी। अब कोर्ट ने शांति भूषण को ये पूरी स्टांप ड्यूटी, उसपर 1.5 फीसदी मासिक ब्याज और 27 लाख 22 हजार रुपये जुर्माना चुकाने को कहा है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीते साल 27 अप्रैल को शांति भूषण को इस बारे में नोटिस जारी किया था। इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए शांतिभूषण ने कहा कि उन्होंने सही ड्यूटी चुकाई थी और ये फैसला बिल्कुल गलत है तथा राजनीति से प्रेरित कदम लगता है। मैं इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करूंगा। उनका कहना है कि दिग्विजय सिंह ने ये आरोप मुझ पर तब लगाए थे जब हम लोकपाल की ज्वाइंट ड्राफ्टिंग कमेटी में शामिल हुए थे, इसलिए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये कार्रवाई कांग्रेस में दबाव में हो सकती है।