जम्मू आठ साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या से संबंधित खबर प्रकाशित-प्रसारित करते हुए बच्ची की पहचान उजागर करने वाले बारह मीडिया घराने दस-दस लाख रुपये जुर्माना भरेंगे. यह आदेश दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया है. इन सभी मीडिया घरानों ने हाईकोर्ट से माफी मांग ली थी लेकिन फिर भी नाराज अदालत ने सभी दोषी मीडिया घरानों पर 10-10 लाख रुपये जुर्माना लगाए. साथ ही यह राशि जम्मू-कश्मीर पीड़ित मुआवजा कोष में देने का निर्देश दिया.
दिल्ली हाईकोर्ट की कार्यवाहक चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस सी. हरिशंकर की बेंच ने निर्देश दिया कि यौन अपराधों के पीड़ितों की निजता और पीड़ितों की पहचान जाहिर करने के दंड से संबंधित कानून के बारे में व्यापक और निरंतर प्रचार किया जाए. यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण कानून (पॉक्सो) की धारा 23 मीडिया के लिए यौन अपराधों के पीड़ित बच्चों से संबंधित मामलों की रिपोर्ट को लेकर नियम कायदों से संबंधित हैं.
हाईकोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में आठ वर्षीय बच्ची के साथ हुई बर्बरता और हत्या मामले में उसकी पहचान जाहिर करने वाले 12 मीडिया घरानों को 13 अप्रैल को नोटिस जारी किए थे। जो मीडिया घराने दोषी हैं और जुर्माना भरेंगे, उनके नाम यूं हैं :
The Times of India
Indian Express
The Hindu
The Statesman
FirstPost
The Week
India TV,
NDTV
Republic TV
और अन्य
”मुझे संतोष है कि सत्य की राह पर चलते हुए एक बार फिर से मेरा स्टैंड सही साबित हुआ है। कठुआ मामले में पीड़ित की पहचान उजागर करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने अनेक मीडिया घरानों को फटकार भी लगाई और जुर्माना भी लगाया और उन तमाम घरानों को कोर्ट से माफी भी मांगनी पड़ी। हालांकि मुझे इस बात का दुख भी है कि कई लोगों ने मेरी बातों को समझकर भी नहीं समझने का नाटक किया और इस लेख को लिखने के चलते मुझे अनेक प्रकार से लांछित करने का प्रयास भी किया। फिर भी, July 2012 के पटना गैंग रेप से लेकर आज तक किसी भी लड़ाई में हमने देश के कानून का सम्मान और इंसानी मर्यादा नहीं छोड़ी। इस लेख को अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा है तो पढ़ें, सारा माजरा आपको खुद-ब-खुद समझ आ जाएगा। शुक्रिया।”
-पत्रकार अभिरंजन कुमार