पटना : संयुक्त श्रमायुक्त वीरेंद्र प्रसाद ने हिन्दुस्तान और हिन्दुस्तान टाइम्स के कुल 17 कामगारों एवं पत्रकारों का मजीठिया वेज बोर्ड का मामला सुनवाई के बाद लेबर कोर्ट में रेफरेंस के लिए भेज दिया। इसमें शोभना भरतीया को सीधे पार्टी बनाया गया है। वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट के अधिनियम 17 (2) के अन्तर्गत मजीठिया बकाए के निर्धारण हेतु मामलों को लेबर कोर्ट में भेजा गया।
लेबर कोर्ट में जिन लोगों के मामले भेजे गए हैं उनके नाम निम्नलिखित हैं: –
1. दिनेश कुमार सिंह
2. सीपी खंडेलवाल
3. बीएल मौर्या
4. राजेन्द्र कुमार
5. सुरेश प्रसाद सिंह
6. बिन्देश्वर प्रसाद साह
7. राम नरेश सिंह
8. केके मिश्र
9. सुरेश कुमार सिंह
10. आलोक बिहारी कर्ण
11. प्रेम कुमार
12. अवधेश कुमार
13. प्यारे लाल यादव
14. राम संजीवन मिश्र
15. अखिलेश कुमार सिंह
16 वीएन शर्मा।
इसके अतिरिक्त अभी 7 लोग ऐसे और बचे हैं जिनकी सुनवाई अभी विभाग के सक्षम अधिकारी के पास चल रही है और उनके भी मामले जल्द ही लेबर कोर्ट में जाने वाले हैं।
इधर एचटी मैनेजमेंट ने मजीठिया मामले को लेकर लड़ रहे सुरेश कुमार सिंह को निकाल दिया है। इस मामले की शिकायत श्रम विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार सिंह से लिखित शिकायत की गई है।
उन्होंने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सख्त है कि मजीठिया वेज मांगने पर किसी के खिलाफ स्थानांतरण और डिस्मिशल की कार्रवाई नहीं हो सकती है… फिर ऐसा कैसे हो रहा है?
इधर खबर यह आ रही है कि संस्थान के सीईओ राजीव वर्मा और स्थायी निदेशक मंडल के सदस्य विनय राय चौधरी के हटाए जाने या इस्तीफा के बाद एचआर डायरेक्टर एवं अन्य अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध हो गई है। शोभना भरतीया चूंकि इस मामले मे सीधे पार्टी बनाई गई हैं और इसमे प्रबंधन द्वारा लगाया गया फर्जी कागजात उन्हे संकट में डाल सकता है।