नोएडा स्थित नेशन लाइव न्यूज़ चैनल के पत्रकार अनुज शुक्ला की गिरफ्तारी के विरुद्ध गौतमबुद्ध नगर के सत्र न्यायालय में जमानत अर्जी दाख़िल की गई। इस पर अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मामले में सुनवाई स्थगित करते हुए सुनवाई की अगली तारीख 18 जून निर्धारित की है।
अनुज शुक्ला की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता नितिन कुमार गुप्ता एवं पार्थ उपाध्याय के द्वारा बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई है कि आरोपी के विरुद्ध धारा 501, 505 , 153 व 419, 420 ,468 एवं 471 के अंतर्गत दर्ज किये गए 2 मुकद्दमे बेबुनियाद हैं क्योंकि चैनल के द्वारा चलाये गए लाइव डिबेट में इस बात की घोषणा कर दी गई थी कि खबर का उद्देश्य सिर्फ सच्चाई तक पहुँचना है एवं यह सम्मानित मुख्यमंत्री के ऊपर लगाए गए किसी भी आरोप प्रत्यारोप की पुष्टि नहीं करता है और ना ही चैनल का उद्देश्य उनकी छवि को धूमिल करना है।
दरसल नोएडा के फेज 3 थाने में लाइव नेशन न्यूज़ चैनल की चैनल हेड इशिका सिंह समेत, मैनेजिंग एडिटर अनुज शुक्ला व एंकर अंशुल कौशल के विरुद्ध सीएम योगी आदित्यनाथ के ऊपर एक महिला के द्वारा लगाए गए आरोपों संबंधी खबर का विस्तृत कवरेज करने के मामले में मुकद्दमा दर्ज किया गया था।
इसके अतिरिक्त चैनल के विरुद्ध किसी दूसरे लाइसेन्स के नाम से चैनल चलाने के आरोप में भी धोखाधड़ी का एक दूसरा मुकद्दमा भी दर्ज किया गया था।
अनुज शुक्ला की ओर से बचाव पक्ष के वकील नितिन कुमार गुप्ता की दलील है कि कंपनी के द्वारा की गई किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी के लिये कंपनी के डायरेक्टर जिम्मेदार होते हैं जबकि आरोपी अनुज शुक्ला चैनल में सिर्फ एक कर्मचारी की हैसियत से काम कर रहे हैं। चैनल की हेड इशिका सिंह जो इस मामले में एक आरोपी हैं वह कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हैं लेकिन उनके साथ अनुज शुक्ला का नाम शामिल किया जाना आधारहीन है।
बचाव पक्ष के वकील श्री नितिन गुप्ता व पार्थ उपाध्याय का कहना है कि वे पूरी तरह आश्वस्त हैं कि अगली सुनवाई में सत्र न्यायालय अनुज शुक्ला को जमानत पर रिहा कर देगी।