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उत्तर प्रदेश

अनपढ़ भी बन सकता है संपादक व पत्रकार : प्रेस काउंसिल

इलाहाबाद। भारतीय प्रेस परिषद की प्रयागराज में परिषद के अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश चंद्रमौली कुमार प्रसाद की अध्यक्षता में दो दिनी सुनवाई के दौरान बुधवार को एक अजीबो-गरीब मामले पर गंभीर चर्चा हुई।

एक पिता ने अपने सगे पत्रकार पुत्र के खिलाफ पीसीआई में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि उसका पत्रकार बेटा सिर्फ मिडिल पास है और वो पत्रकार होने के काबिल नहीं है। इस रोचक मामले में काउंसिल ने बेटे को न पढ़ाने पर पिता को फटकार लगाई।

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साथ ही यह भी कहा कि भारतीय प्रेस कानून के तहत अनपढ़ चुनाव लड़ सकता है। इसी तरह बिना पढ़ा-लिखा व्यक्ति भी संपादक और पत्रकार बन सकता है।

मूल खबर-

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प्रेस काउंसिल ने नमक-रोटी कांड समेत कुल 33 मामले किए निस्तारित, पत्रकार पवन को बताया निर्दोष

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