सुल्तानपुर से खबर है कि हिंदी खबर चैनल के बृजेश श्रीवास्तव उर्फ़ बंटू और समाचार प्लस चैनल के दीपाकुंश चित्रांश उर्फ़ दीपू पर छेड़खानी सहित कई मामलों में केस दर्ज हो गया है. पति के साथ पैतृक गांव जा रही एक महिला की पिटाई के चलते हुये गर्भपात के मामले में सुल्तानपुर के दीवानी न्यायालय के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने संज्ञान लिया है। सीजेएम आशारानी ने 2 पत्रकार समेत 5 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश के लिये नगर कोतवाल को आदेशित किया है। मुकदमा दर्ज हुए 4 माह बीत चुका है, लेकिन फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
मामला कोतवाली नगर क्षेत्र स्थित गभड़िया इलाके से जुड़ा है, जहाँ के रहने वाले हिंदी खबर के पत्रकार बृजेश श्रीवास्तव उर्फ़ बंटू और समाचार प्लस के पत्रकार दिपांकुश चित्रांश उर्फ़ दीपू समेत 5 के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुये पीड़िता ने कोर्ट में अर्जी दी। आरोप के मुताबिक बीते 10 अप्रैल को अपने पति मो साजिद के साथ मोटरसाइकिल से पैतृक गांव हुसैनगंज जा रही थी तभी रस्ते में गभड़िया के पास आरोपी दोनों पत्रकार समेत सभी ने उनकी बाइक को रोक लिया और हमलावर हो गये।
पीड़िता के मुताबिक आरोपियों ने पहले उससे अश्लील हरकत की, फिर विरोध करने पर इस कदर मारा पीटा की उसका गर्भपात हो गया। इस घटना की शिकायत पीड़िता ने कोतवाली में की लेकिन पुलिस ने उसकी सुनी ही नहीं, बल्कि उन्हें ही फर्जी केस में फंसाने का खेल रच डाला। पीड़िता की सुनवाई न होने पर उसने कोर्ट की शरण ली जिस पर सीजेएम आशारानी सिंह ने पत्रकारों समेत 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच के लिये नगर कोतवाल को आदेशित किया था। फ़िलहाल इस मुक़दमे को दर्ज हुये करीब 4 माह से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की।
Rohit
January 16, 2019 at 3:19 am
यह मुकदमा फर्जी ढंग से लिखवाया गया था वह भी न्यायालय से क्यो की दोनों पत्रकार के विरोधियों ने विपक्षी से मिलकर लिखवाया था क्यो सभी को पता है पुलिस अधीक्षक महोदय ने मुकदमें की तहकीकात भी की और सब पानी की तरह साफ हो गया और सभी आरोप मुक्त है जंहा तक मेरी जानकारी में है