मामला पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकी हमले के दौरान का है. निराधार रिपोर्टिंग के जरिए छवि धूमिल किए जाने से खफा तत्कालीन डीआईजी बार्डर रेंज कुंवर विजय प्रताप सिंह की शिकायत पर अमृतसर कोर्ट ने दैनिक भास्कर टीम को आईपीसी की धारा 500 के तहत सम्मन जारी कर तलब किया है. इस मामले की विस्तार से खबर जय हिंद अखबार में प्रकाशित हुई है जिसकी कटिंग यहां पेश है…
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Comments on “आतंकी हमले की झूठी रिपोर्टिंग पर कोर्ट ने तलब की दैनिक भास्कर की टीम”
सरकार की आलोचना करना मानहानि के दायरे में नहीं आता. चूंकि डीआईजी प्रशासनिक हैं इसलिए वे व्यक्तिगत मानहानि नहीं कर सकते. चूंकि डीआईजी के नाते आलोचना की गई है इसलिए सरकार से अनुमति लेना आवश्यक हैं.