लंबे समय की अदालती कार्यवाही के बाद आखिरकार नोएडा की सीजेएम कोर्ट ने याचिकाकर्ता प्रेम उपाध्याय बनाम न्यूज वर्ल्ड इंडिया चैनल के मामले में 28 जनवरी को सुनवाई के बाद आदेश देते हुए कहा कि पेश मामले में प्रबंधन के खिलाफ कई संगीन धाराओं में मामला बनता है।
याचिकाकर्ता प्रेम उपाध्याय की तरफ से जिरह करते हुए वकील आरजी कौशिक ने अदालत को बताया कि प्रबंधन ने गलत और मनमाने तरीके से पत्रकार के तौर पर काम कर रहे याचिकाकर्ता प्रेम उपाध्याय की न सिर्फ तनख्वाह रोकी बल्कि गलत तथ्यों के तहत तनख्वाह काटी भी।
यही नहीं, संस्थान ने नवम्बर से नौकरी से हटाए जाने तक काटी गई भविष्य निधि का भी गबन किया है। इसे जमा नहीं किया गया है। वकील ने भविष्य निधि विभाग की तरफ से आए मैसेज और डिटेल को भी पेश किया।
अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए याचिकाकर्ता प्रेम उपाध्याय बनाम News world India में याचिकाकर्ता की गवाही कलमबद्ध करने की तारिख तय की है। इस मामले में अधिवक्ता एसडी कौशिक के मुताबिक धारा 420, 499, 26(1), 409 व आपराधिक षड़यंत्र के लिए धारा 120बी के तहत मामला बनता है।
अदालत में अगर News world India के खिलाफ आपराधिक मामले साबित हो जाते हैं तो 6 प्रबंधकों को 6 माह ले लेकर 2 साल तक की जेल हो सकती है।
याचिकाकार्ता प्रेम उपाध्याय ने बताया कि याचिका में एमडी मनोज त्यागी, एचआर मनोज कुमार समेत News world India चैनल व इसके कर्ताधर्ताओं को आरोपी बनाया है. इसमें पूर्व में अदालत ने समझौते का प्रस्ताव दिया था जिसमें याचिकाकर्ता की पूरी देय तन्ख्वाह व तीन माह की अतिरिक्त सैलरी व अदालती कार्यवाही में आए खर्च देने का प्रस्ताव था।
अदालत के प्रस्ताव को मध्यस्थता अदालत में चैनल प्रबंधन ने मानने से इनकार कर दिया था। न्यूज चैनल प्रबंधन ने ये कहते हुए प्रस्ताव को ठुकरा दिया था कि हमने चैनल बंद कर दिया है और तकरीबन 200 लोगों को चैनल से निकाला है लेकिन किसी को भी एक माह की अतिरिक्त तनख्वाह नहीं दी। ऐसे में अगर याचिकाकर्ता को इस तरह का भुगतान करना पड़ा तो 200 लोग और भी अदालत पहुंच सकते हैं।
संस्थान News world India के व्यवहार से आहत हो कर पत्रकार प्रेम उपाध्याय ने अब प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कानूनी लड़ाई लड़ने का इरादा बना लिया है। यह ऐसे संस्थानो और अधिकारियों के लिए एक सबक होगा जो मनमाने तरीके से व्यवहार करते हैं और कर्मचारियों के करियर के साथ खिलवाड़ करते हैं।