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मजीठिया वेज बोर्ड मामले में अपने वकील का प्रमोशन की तरफ भी ध्यान दिलाएं

मजीठिया वेज बोर्ड की अनुशंषा के अनुसार वेतन और सुविधाएं पाने के लिये सुप्रीम कोर्ट में या देश के दूसरे किसी भी अदालत में या लेबर कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे सभी पत्रकार भाई अपने अपने प्रमोशन की तरफ भी अपने वरिष्ठ अधिवक्ता का ध्यान दिलाएं। सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 11 नवम्बर 2011 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 2532 (अ) में अधिसूचित कर आदेश दिया है जिसके मुताबिक़ 10 वर्ष की सेवा संतोषजनक करने पर पदोन्नति का प्रावधान है।

<p>मजीठिया वेज बोर्ड की अनुशंषा के अनुसार वेतन और सुविधाएं पाने के लिये सुप्रीम कोर्ट में या देश के दूसरे किसी भी अदालत में या लेबर कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे सभी पत्रकार भाई अपने अपने प्रमोशन की तरफ भी अपने वरिष्ठ अधिवक्ता का ध्यान दिलाएं। सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 11 नवम्बर 2011 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 2532 (अ) में अधिसूचित कर आदेश दिया है जिसके मुताबिक़ 10 वर्ष की सेवा संतोषजनक करने पर पदोन्नति का प्रावधान है।</p>

मजीठिया वेज बोर्ड की अनुशंषा के अनुसार वेतन और सुविधाएं पाने के लिये सुप्रीम कोर्ट में या देश के दूसरे किसी भी अदालत में या लेबर कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे सभी पत्रकार भाई अपने अपने प्रमोशन की तरफ भी अपने वरिष्ठ अधिवक्ता का ध्यान दिलाएं। सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 11 नवम्बर 2011 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 2532 (अ) में अधिसूचित कर आदेश दिया है जिसके मुताबिक़ 10 वर्ष की सेवा संतोषजनक करने पर पदोन्नति का प्रावधान है।

अगर आप दस साल से ज्यादा समय से एक ही समाचार पत्र प्रतिष्ठान में कार्यरत हैं तो आपको एक प्रमोशन मिलना चाहिए। इसी आदेश में पूरे सेवाकाल में तीन प्रमोशन की बात है। यानी अगर आप 20 साल से ज्यादा समय से काम कर रहे हैं एक ही समाचार पत्र या उस प्रतिष्ठान में तो आपको दो प्रमोशन मिलना चाहिए था जो कि समाचार पत्र प्रबंधन ने नहीं दिया है।

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वेतन के साथ अगर हम इस मुद्दे को भी अदालत में रख कर पूछें कि आपने कितने लोगों को प्रमोशन दिया है तो अच्छे अच्छे अख़बार मालिकों की और फर्जी रिपोर्ट तैयार कर माननीय सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने वाले श्रम आयुक्त कार्यालय की पूरी पोल पट्टी खुल जायेगी और उन्हें सजा भी मिलनी तय है। तो दोस्तों, आप सबसे निवेदन है कि जो लोग भी माननीय सुप्रीम कोर्ट में 14 मार्च की सुनवाई में उपस्थित होंगे वे अपने अपने अधिवक्ता का ध्यान पहले से ही इस मुद्दे की तरफ भी दिलाएं। मान लीजिये टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है कि हमने मजीठिया वेज बोर्ड लागू कर दिया तो टाइम्स प्रबंधन से पूछना चाहिए कि आपने प्रमोशन कितने लोगों को दिया, तब राज खुलेगा कि कितना सही तरीका इस्तेमाल किया गया है मजीठिया वेज बोर्ड के पालन में।

शशिकांत सिंह
मुंबई
9322411335

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0 Comments

  1. ravi

    March 13, 2016 at 9:52 am

    सुप्रीमकोर्ट मैं 14 को होने वाली सुनवाई को देख कर राजस्थान पत्रिका के पैर तले जमीन खिसखने लगी है ऐसा अब प्रतीत होने लगा और इसके साथ हे राजस्थान पत्रिका ने अपने काली करतूतो का एक और अध्याय और जोड़ दिया हैं इस उदहारण कल किये गए अपने वितरण और विज्ञापन मैं हेराफेरी दर्शाता हैं
    राजस्थान पत्रिका के गद्दार चाटुकार चम्चोए कुतो ने न्यूज़ पेपर एजेंट्स के खातों मैं जोर राशि एजेंट्स से प्राप्त करे ली थी उसको शुन्य दिखाकर कल के तारीख मैं डेढ़ गुना दर्शा दिया ताकि 14 तारीख को होने वाली सुनवाई मई ये गद्दार गांडू हिजड़ा चोर भृष्ट दरवाज अय्याश प्रोफ़ेसर डा. गुलबकोठरी ये बता सके की हमारे ुआप्र इतनी राशि बकाया निकल रही हैं हम वेज बोर्ड नहीं दे सकते हैं
    इस हरामजादे कुत्ते से पूंछा जाया की अभी 10 साल से जो काली कमाई करा रहा था गांडू वो कमाई कन्हाई गई साले आज चार साल से तूने अपने कर्मचारियोे को न तो वेतन बृद्धि दी और न ही मांगह्यै भत्ता दिया हा ये सच हैं की इस अबधि में राजस्थान पत्रिका ने अनाप सनाप अचल सम्पती का इजाफा खूब किया है ताकि वियजा माल्या के तरह अगर जिहाद जेल जाना पड़े तो उस काली कमाई से तिहाड़ जेल मैं दूसर मैं ही राधा मैं हे कृष्णा को लिखवाता रहे कोई हरामजादे तू इतना बड़ा लेख कब से हो गया की इतना गहन लिक सके ये जो भी आज का तू इतना प्रचार कर सब अपने ठेके के टीम से लिखवाता हैं

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