सरफ़राज़ नज़ीर-
किसान सम्मान राशि 2000 ₹ वसूली का नोटिस मेरे मित्र Jangbahadur Chaudhary को भेजा गया है।
जिन्होंने आईटीआर भरा है, सबसे वसूली की जाएगी।
एक हफ्ते के भीतर संपूर्ण धनराशि वापस न करने पर 10% अधिक लिया जाएगा जो वसूली नियमों के अन्तर्गत है।
हरीश सिंह-
सरकार ने कहा है कि अगर अपात्र लोगों ने राशन कार्ड बनवा लिए हैं तो उसे सरेंडर किया जाए. अगर वे कार्ड सरेंडर नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है.
शर्तों के मुताबिक, किसी व्यक्ति के पास 100 वर्ग मीटर से अधिक का प्लॉट, फ्लैट या मकान हो, चार पहिया गाड़ी या ट्रैक्टर हो, गांव में 2 लाख और शहरों में 3 लाख से अधिक की सालाना आमदनी हो, ऐसे लोग राशन स्कीम के हकदार नहीं और इन्हें राशन कार्ड सरेंडर कर देना चाहिए. राशन कार्ड को तहसील या डीएसओ कार्यालय में जमा कराना जरूरी है.
ऐसा नहीं करने पर कार्ड रद्द किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इतना ही नहीं, जब से राशन का फायदा लिया जा रहा है, तब से उसकी वसूली की जाएगी.
आमतौर पर देखा जाता हैं कि अपात्र लोग भी अंत्योदय कार्ड बनवा लेते हैं जो गलत हैं। उसके लिये बांदा डीएम द्वारा जारी यह सूचना सभी जिलों में लागू हैं। फिर भी ग्राम प्रधान के करीबी अन्तोद्यय कार्ड बनवा लेते हैं।
आशीष आनंद-
‘राशन नहीं देंगे किसी को’… यह कहने में इनकी अम्मा मर जाएगी, इसलिए घुमाकर बोल रहे हैं। नए नियम के हिसाब से तो सड़क पर नंगे भूखे रहने वाले का ही राशन कार्ड बनेगा…जबकि बिना पते वाले का बनता नहीं… राम रसायन तुमरे पासा.. सदा रहो रघुपति के दासा