यशवंत जी, यह जानकर अत्यधिक प्रसन्नता हुई कि आप लोग मजीठिया वेज बोर्ड के लिए काफी कुछ कर रहे हैं। दैनिक भास्कर के कुछ कर्मियों ने सुप्रीम कोर्ट व अन्य अधिकारियों को एक मेल भेजा है, जिसे मैं आपके पास भेज रहा हूं। हो सकता है कि यह बतौर सुबूत कुछ काम आ सके।
सेवा में,
रजिस्ट्रार,
सुप्रीम कोर्ट,
नई दिल्ली।
विषय-अखबारों द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने का।
महोदय,
निवेदन पूर्वक कहना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केस नंबर 246 के तहत पत्रकारों व गैर पत्रकारों के लिए मजीठिया वेज वोर्ड की सिफारिशों को लागू करने के फैसले की अवमानना विभिन्न राज्यों में संचालित कुछ अखबारों द्वारा की जा रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 07 फरवरी 2014 को दिए अपने फैसले में पत्रकारों व गैर पत्रकारों को नवंबर 2011 से एरियर सहित मजीठिया वेज वोर्ड की सिफाशिों के अनुरूप वेतनमान देने को कहा था।
माननीय न्यायालय के आदेश के बाद अखबार कर्मियों में काफी उम्मीदें बंधी थी लेकिन अखबारों द्वारा वेज वोर्ड देने की दिशा में कोई पहल नहीं की गई। यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अवहेलना का मामला बनता है। इतना ही नहीं, दैनिक भास्कर के कर्मियों से जबरन एक पेपर हस्ताक्षर लेकर वेज वोर्ड के अनुसार वेतनामन व एरियर नहीं देने की बातें कही गई है, जो गैर कानूनी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से निवेदन है कि इस दिशा में कार्रवाई कर पत्रकारों व गैर पत्रकारों को मजीठिया वेज वोर्ड के अनुसार वेतनमान व एरियर दिलाने की कृपा की जाए।
एक पत्रकार द्वारा भेजे गए पत्र पर आधारित।
suresh jain
July 2, 2014 at 12:52 pm
Mr.Gulab kothari what are your intention
Gulab
July 4, 2014 at 5:15 am
Rajasthan patrika also taken sign on affidavit stating that we are getting majethia wage and fully satisfied which done by the manage with force and threatend
dilip
July 7, 2014 at 11:09 am
is any action take by the s.c.
कुमार
July 25, 2014 at 8:34 am
मजीठीया के लिए हर संभव कोशीश लोग करते रहे ।जो भी व्यकित एसा करता है वे धन्यवाद के पात्र है। हमारे हक्क़ के लिए हमको ही लड़ना पडेगा।
brijendra. b yadav
August 1, 2014 at 12:27 am
Pahli. bar samil. horahen. sbhi. doston. ko. nag pachami. ll hardik. shubhiksha