Connect with us

Hi, what are you looking for?

प्रिंट

डीबी कार्प को राहत, स्टे वैकेट

: रांची से अखबार निकाल सकेंगे : अभी अभी सूचना मिली है कि दिल्ली हाईकोर्ट में डीबी कार्प को राहत मिल गई है. रांची से अखबार न निकालने के लिए दिया गया निर्देश कोर्ट ने खत्म कर दिया है. दैनिक भास्कर के को-आनर संजय अग्रवाल ने डीबी कार्प द्वारा रांची से अखबार निकाले जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर स्टे हासिल कर लिया था जिसे आज डीबी कार्प के लोग कोर्ट में वैकेट कराने में सफल रहे.

<p style="text-align: justify;">: <strong>रांची से अखबार निकाल सकेंगे</strong> : अभी अभी सूचना मिली है कि दिल्ली हाईकोर्ट में डीबी कार्प को राहत मिल गई है. रांची से अखबार न निकालने के लिए दिया गया निर्देश कोर्ट ने खत्म कर दिया है. दैनिक भास्कर के को-आनर संजय अग्रवाल ने डीबी कार्प द्वारा रांची से अखबार निकाले जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर स्टे हासिल कर लिया था जिसे आज डीबी कार्प के लोग कोर्ट में वैकेट कराने में सफल रहे.</p>

: रांची से अखबार निकाल सकेंगे : अभी अभी सूचना मिली है कि दिल्ली हाईकोर्ट में डीबी कार्प को राहत मिल गई है. रांची से अखबार न निकालने के लिए दिया गया निर्देश कोर्ट ने खत्म कर दिया है. दैनिक भास्कर के को-आनर संजय अग्रवाल ने डीबी कार्प द्वारा रांची से अखबार निकाले जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर स्टे हासिल कर लिया था जिसे आज डीबी कार्प के लोग कोर्ट में वैकेट कराने में सफल रहे.

संजय अग्रवाल को दिल्ली हाईकोर्ट के जज मुरलीधरन की सिंगल बेंच ने स्टे दिया था. बाद में यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के यहां पहुंचा था पर उन्होंने खुद इस मुकदमें को सुनने से इनकार कर दिया. उन्होंने इसे कोर्ट नंबर दो में दो सदस्यीय बेंच के सामने भेज दिया. इस बेंच ने कुछ दिनों पहले मामला सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. आज सुनाए गए फैसले में कोर्ट ने डीबी कार्प को रांची से प्रकाशन जारी रखने की अनुमति दे दी.

उधर, संजय अग्रवाल व उनके लोग हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं. संजय अग्रवाल से जुड़े लोगों का कहना है कि स्टे वैकेट हो जाने का मतलब यह नहीं है कि मामला खत्म हो गया है. आरएनआई व डीबी कार्प के खिलाफ कई मुकदमें चल रहे हैं और उनमें फैसला आना बाकी है. उधर, दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद अब रांची में दैनिक भास्कर का प्रकाशन रांची डेटलाइन के साथ हो सकेगा. हाईकोर्ट के निर्देश के बाद से भास्कर वाले जमशेदपुर से प्रकाशित दिखाते हुए रांची में अखबार बेच रहे थे.

इस पूरे प्रकरण को समझने के लिए नीचे कमेंट बाक्स के ठीक बाद में दिए गए शीर्षकों पर क्लिक कर सकते हैं.

Click to comment

0 Comments

  1. sonia

    September 7, 2010 at 11:28 am

    Bhaskar ek bada news paper group hai. court ke stay order ke baad bhi paper nikalta raha. ek kahawat bahut purani hai SAMRATH KO NAHIN DOS GOSAIN.

  2. sudhakar

    September 7, 2010 at 2:15 pm

    achha huaa. malikon ka jo ho, pathkon ko fayda hoga.

Leave a Reply

Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

Uncategorized

भड़ास4मीडिया डॉट कॉम तक अगर मीडिया जगत की कोई हलचल, सूचना, जानकारी पहुंचाना चाहते हैं तो आपका स्वागत है. इस पोर्टल के लिए भेजी...

टीवी

विनोद कापड़ी-साक्षी जोशी की निजी तस्वीरें व निजी मेल इनकी मेल आईडी हैक करके पब्लिक डोमेन में डालने व प्रकाशित करने के प्रकरण में...

Uncategorized

भड़ास4मीडिया का मकसद किसी भी मीडियाकर्मी या मीडिया संस्थान को नुकसान पहुंचाना कतई नहीं है। हम मीडिया के अंदर की गतिविधियों और हलचल-हालचाल को...

हलचल

: घोटाले में भागीदार रहे परवेज अहमद, जयंतो भट्टाचार्या और रितु वर्मा भी प्रेस क्लब से सस्पेंड : प्रेस क्लब आफ इंडिया के महासचिव...

Advertisement