अखबारों को आदेश- भुगतान अब कर दो वरना होगी वसूली

अपर श्रमायुक्त का आदेश

बनारस में पत्रकारों और गैर-पत्रकारों को उनका हक दिलाने की लड़ाई लड़ रहे समाचार पत्र कर्मचारी यूनियन और काशी पत्रकार संघ को एक बड़ी सफलता मिली है। बनारस के अखबारों और यूनियन व संघ द्वारा दाखिल आपत्तियों, सूचियों व तथ्यों का विश्लेषण करने के बाद श्रम विभाग के वाराणसी परिक्षेत्र के अपर श्रमायुक्त डीके कंचन ने 18 दिसंबर को तीन पन्नों का आदेश जारी किया है। शुरुआती दो पेजों में अखबारों और संघ व यूनियन की तरफ से दाखिल कागजात, तथ्यों व सूचियों का जिक्र है। आखिरी तीसरे पन्ने के आदेश में कहा गया है-

अखबारों से श्रम विभाग वसूलेगा अंतरिम राहत

आदेश का एक अंश

बनारस में अखबारों के कर्मियों को अंतरिम राहत दिलाने की लड़ाई ने दिलचस्प मोड़ ले लिया है। अखबारों के प्रबंधन की ओर से अंतरिम राहत पाने वाले कर्मियों की जो सूची पेश की गई है, उसके समानांतर काशी पत्रकार संघ के नेता योगेश गुप्त और समाचार पत्र कर्मचारी यूनियन के नेता एडवोकेट अजय मुखर्जी ने भी अपनी एक अलग लिस्ट श्रम कार्यालय के पास पहुंचा दिया है।

अंतरिम राहत : तोड़-मरोड़ कर पेश की सूची

पत्रकारों और गैर-पत्रकारों को अंतरिम राहत दिलाने की जो लड़ाई बनारस में चल रही है, उसके संबंध में एक सूचना है। बनारस के ज्यादातर अखबारों ने अपर श्रमायुक्त कार्यालय में वह सूची दाखिल कर दी है जिसमें अंतरिम राहत पाने वाले कर्मचारियों के नाम व अंतरिम राहत दिए जाने के अन्य डिटेल दर्ज हैं। ज्यादातर अखबारों ने तोड़मरोड़ कर और कागजी खानापूरी के मकसद से सूची दाखिल की है। सूत्रों के अनुसार हिंदुस्तान प्रबंधन ने बनारस में केवल आठ कर्मचारियों को स्थायी बताया और इनको अंतरिम राहत दे दिए जाने की बात कही है। हिंदुस्तान की तरफ से कहा गया है कि शेष स्टाफ कांट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं इसलिए वे अंतरिम राहत के दायर में नहीं आते। अमर उजाला ने 50 लोगों की लिस्ट जारी की है जिन्हें अंतरिम राहत दिया गया है। अखबार ने कहा है कि उसने अपने कर्मियों को 15 प्रतिशत अंतरिम राहत दे दी है और शेष राशि आगे दे दिया जाएगा। दैनिक जागरण ने करीब 100 कर्मचारियों की सूची जारी की है।

अंतरिम राशि देने में अखबारों की टालमटोल

हाईकोर्ट के फैसले पर अभी तक अमल नहीं :  इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद वाराणसी अंचल के पत्रकारों, गैर-पत्रकारों को तीस प्रतिशत बेसिक अंतरिम राहत देने में ग्यारहों प्रमुख अखबार टालमटोल कर रहे हैं। हाईकोर्ट के फैसले के बाद नोटिस जारी होने के बावजूद डीएलसी (डिप्टी लेबर कमिश्नर) के यहां हुई मीटिंगों में अब तक समस्या का कोई हल निकला है। इससे पत्रकार संगठनों का रोष बढ़ता जा रहा है। अब 11 अगस्त को अगली मीटिंग मोकर्रर की गई है, जिसमें अखबार मालिकानों को उन कर्मचारियों की सूची प्रस्तुत करनी है, जिन्हें भुगतान कर दिया गया है अथवा नहीं किया गया है। चेतावनी दी गई है कि फैसले के तीन माह के भीतर छह सितंबर 09 तक भुगतान सुनिश्चित नहीं हो जाता है तो पत्रकार संगठन फिर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। समाचार पत्र कर्मचारी यूनियन के जनरल सेक्रेट्री अजय मुखर्जी ने भड़ास4मीडिया को बताया कि जब केंद्र सरकार ने 8 जनवरी 2008 को पूरे देश के अखबारों के लिए गजट जारी कर दिया कि पत्रकारों, गैरपत्रकारों को तीस प्रतिशत बेसिक अंतरिम राहत राशि दी जाए, फिर भी आज तक उस पर अमल क्यों नहीं हो सका है? श्रम विभाग की उदासीनता के कारण हमें हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी। हाईकोर्ट ने भी हमारे पक्ष में फैसला सुना दिया कि वाराणसी के एडिशनल लेबर कमिश्नर डी.के.कंचन देय सुनिश्चित कराएं, फिर भी पिछले दो महीने से सिर्फ मीटिंगें हो रही हैं। मामले का कोई हल नहीं निकल रहा है। अभी तक पूरे देश में सिर्फ पीटीआई ने अपने कर्मचारियों को यह राहत राशि उपलब्ध कराई है। 

अंतरिम राहत 90 दिनों के भीतर दें : हाईकोर्ट

पत्रकारों और गैर-पत्रकार मीडियाकर्मियों के लिए बनारस से एक अच्छी खबर। समाचार पत्र पत्रकार गैर-पत्रकार कर्मचारी यूनियन और काशी पत्रकार संघ की तरफ से संयुक्त रूप से जो याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी, उस पर फैसला आ चुका है। यह याचिका अखबारों में काम करने वाले पत्रकारों और गैर-पत्रकारों को कुरुप वेजबोर्ड की अनुशंसा और सरकारी गजट के अनुरूप मूल वेतन (बेसिक) का 30 प्रतिशत अंतरिम राहत 1 जनवरी 2008 से दिलाने को लेकर दायर की गई थी। समाचार पत्र पत्रकार गैर-पत्रकार कर्मचारी यूनियन और काशी पत्रकार संघ की तरफ से याचिका दायर किया था एडवोकेट अजय मुखर्जी उर्फ दादा ने। सिविल मिसलिनियस कैटगरी में दायर रिट नंबर 27339/2009 पर हाईकोर्ट ने 25 मई 2009 को फैसला सुनाया।