मुंबई। प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) सहारा ग्रुप के चीफ सुब्रत रॉय की याचिका पर सुनवाई 26 मार्च को जारी रखेगा। सुब्रत रॉय ने यह याचिका बाजार नियामक सेबी के उस आदेश के खिलाफ दायर की है, जिसमें उनकी दो कंपनियों और अधिकारियों समेत उनके बैंक खातों तथा अन्य संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया गया था।
यह मामला सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश से जुड़ा है जिसमें सहारा ग्रुप को अपनी दो कंपनियों- सहारा इंडिया रीयल एस्टेट कॉर्प लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्प लिमिटेड – के बॉन्ड के जरिए निवेशकों से जुड़े 24,000 करोड़ रुपये वापस करने का आदेश दिया। इस प्रक्रिया में सेबी से धन वापसी में मदद करने के लिए कहा गया है।
पैसा वापस करने की अदालत द्वारा तय समयसीमा खत्म होने के बाद सेबी ने पिछले महीने सुब्रत रॉय समेत दोनों कंपनियों और उनके अधिकारियों की प्रॉपर्टी जब्त करने का आदेश दिया था। रॉय ने इस जब्ती आदेश के खिलाफ सैट में अपील की और याचिका पर आखिरी सुनवाई आज होनी थी। दिन भर चली सुनवाई के बाद सैट ने इस मामले की सुनवाई मंगलवार को नई दिल्ली में करने का फैसला किया। (भाषा)