नई दिल्ली। जी समूह के चेयरमैन एवं उनके पुत्र पुनीत गोयनका को कम से कम आठ दिसम्बर को होने वाले पूछताछ के बाद पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकेगी. साकेत की एक सत्र अदालत ने जी ग्रुप के प्रमुख सुभाष चंद्रा और उनके बेटे पुनीत गोयनका को बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ़्तारी पर 14 दिसंबर तक की रोक लगा दी है. कोर्ट ने यह आदेश सुभाष चंद्रा द्वारा दिए गए अग्रिम जमानत आवेदन पर दी है. सुभाष चंद्रा ने याचिका में इस बात की आशंका व्यक्त की थी कि पुलिस इस मामले में जांच के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर सकती है.
एडिशनल सेशन जज राजरानी मिश्रा ने सुभाष चंद्रा एवं पुनीत गोयनका की गिरफ़्तारी पर 14 दिसंबर तक रोक लगाई. हालांकि दिल्ली पुलिस ने अदालत को इस बात को आश्वस्त नहीं किया कि वो इन दोनों को जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं करेगी. जी ग्रुप के वकील विजय अग्रवाल ने कहा कि चंद्रा और गोयनका को कोर्ट ने राहत दी है. इस केस में ग्रुप के दोनों संपादकों को गलत तरीके से हिरासत में रखा गया है. दिल्ली पुलिस सुभाष चंद्रा और दोनों संपादकों को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ करना चाहती है. लिहाजा पूछताछ से पहले दोनों लोगों ने एहतियातन अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी.