गुड़गांव से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार योगेन्द्र यादव को आदर्श चुनाव संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया गया है। डिस्ट्रिक्ट मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनीटरिंग कमेटी(एमसीएमसी) ने उनके द्वारा अपनी सभा में बांटे गए एक अरजिस्ट्रीकृत समाचार पत्र 'आप की क्रांति' को 'पेड न्यूज़' मानते हुए ये कार्यवाही की है। एमसीएमसी की इस कार्यवाही के तहत समाचारपत्र को छापने और बांटने का खर्चा योगेन्द्र यादव के चुनाव खर्च में जोड़ दिया जाएगा।
जहां तक खर्चे की बात है, एमसीएमसी ने बांटे गए समाचार पत्र की एक प्रति की कीमत बाज़ार दर के अनुसार 3 रुपए निर्धारित की है। इस हिसाब से 50,000 प्रतियों की कीमत 150,000 रुपए योगेन्द्र यादव के चुनाव खर्च में जोड़ दी जाएगी।
एमसीएमसी ने यादव के खिलाफ अरजिस्ट्रीकृत समाचार पत्र को बांटने के लिए कानूनी कार्यवाही की अनुशंसा भी की है। यादव पर प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 की धारा 15 के अंतर्गत कार्यवाही हो सकती है। इसमें 2,000 रुपए तक का जुर्माना या 6 महीने तक सी सज़ा या दोनों का प्रावधान है।
एमसीएमसी ने यादव को 7 अप्रैल को पेड न्यूज़ का नोटिस दिया गया था। 9 अप्रैल को अपने जवाब में यादव ने कहा था कि 'आप की क्रांति' समाचार पत्र नहीं बल्कि एक पैम्फलेट है लेकिन एमसीएमसी ने उनके तर्क को नहीं माना।