मुम्बई के शक्ति मिल परिसर में दो बार सामूहिक दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले कासिम बंगाली, विजय जाधव और मोहम्मद सलीम अंसारी को अदालत ने आईपीसी की धारा 376(ई) के अपराध का भी दोषी पाया है। इस धारा के अंतर्गत आजीवन कारावास, जिसमें व्यक्ति अपना शेष जीवन कारावास में बिताएगा, या मृत्यु दण्ड का प्रावधान है।
आईपीसी में हुए संशोधन के बाद धारा 376(ई) 'पुनरावृत्तिकर्ता अपराधियों के लिए दण्ड' के अंतर्गत सज़ा पाने वाले ये तीनों पहले अपराधी हैं।