दिल्ली के उपभोक्ता फोरम ने एक केस में फैसला सुनाते हुए, एक बड़े कार डीलर को पत्रकार से गलत तरीके से वसूली गयी रकम वापस करने का आदेश दिया है। साथ ही फोरम ने उपभोक्ता को हुयी असुविधा और मानसिक परेशानी के लिए कार डीलर पर जुर्माना लगाते हुए मुकदमे का खर्चा भी देने के आदेश दिए गए है.
दिल्ली के रहने वाले सुमित चौहान, जो न्यूज़ एक्सप्रेस में रिपोर्टर हैं, ने नवम्बर 2006 में मायापुरी स्थित सन्या ऑटो मोबाईल से टाटा इंडिगो कार खरीदी थी। कार की कीमत के साथ 4600 रुपये बतौर एक्सटेंडिड वारंटी के तौर पर वसूले गए थे, जिसमे 4 साल तक कार की कुछ पार्ट्स को वारंटी में रखा गया था। 12 नवम्बर 2010 तक वारंटी वैध थी जुलाई के महीने में कार में कुछ खराबी होने के कारण उसे सन्या ऑटो की मायापुरी स्थित वर्कशॉप में ले जाया गया। जाँच के दौरान अल्टीनेटर में कमी पाई गयी जो की वारंटी के तहत पूरी की जानी थी लेकिन कंपनी ने इसे वारंटी के तहत देने से मना कर दिया और 7711रुपये वसूले।
इसके बाद सुमित चौहान ने उपभोक्ता फोरम का दरवाज़ा खटखटाया। उपभोक्ता फोरम में मामले की सुनवाई पुरे तीन साल और तीन महीने चली। 06 जनवरी 2014 को एस. के. सरवारिया की अध्यक्षता वाली बेंच ने उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कार डीलर द्वारा ग़लत तरीके से वसूले गए 7711 रुपये, मुकदमे का खर्च और मानसिक रूप से हुयी परेशानी के एवज़ में 8000 रुपये उपभोक्ता को भुगतान करने का फैसला सुनाया।