प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय की याचिका पर सुनवाई 13 अप्रैल तक टाल दी है। याचिका में राय ने अपने तथा समूह की दो कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों के बैंक खातों तथा संपत्तियों की कुर्की के भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के आदेश को चुनौती दी है। सेबी के पिछले महीने के आदेश के खिलाफ इस अपील पर न्यायाधिकरण ने 23 मार्च को पिछली सुनवाई के दौरान अंतिम सुनवाई के लिए आज की तारीख तय की थी। अब 13 अप्रैल को सैट संबंधित अन्य याचिकाओं पर भी सुनवाई करेगा।
यह मामला उच्चतम न्यायालय द्वारा सहारा समूह की दो कंपनियों सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्प तथा सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्प को निवेशकों से जुटाए गए 24,000 करोड़ रुपये निवेशकों को लौटाने के आदेश से संबंधित है। समूह की कंपनियों ने यह राशि बॉन्ड जारी कर जुटाई है। सेबी को निवेशकों का पैसा लौटाने के आदेश को लागू कराना है। न्यायालय के आदेश के तहत निर्धारित समय में पूरा धन न जामा कराने के मामले में सेबी ने फरवरी में संबंधित कंपनियों और सुब्रत राय सहित उनके कुछ आला अफसरों के खिलाफ कुर्की के आदेश जारी किए।
सहारा ने सेबी की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें इस मामले में न तो कारण बताओ नोटिस दिया गया और न ही सेबी ने न्यायिक मजिस्ट्रेट से आदेश लेने की प्रक्रिया को पूरी की है। वहीं सहारा के दावे को खारिज करते हुए सेबी ने कहा कि उच्चतम न्यायालय का इस मामले में आदेश स्पष्ट है और उसी के अनुसार वह कार्रवाई कर रहा है। इस बीच, सेबी ने उच्चतम न्यायालय में सुब्रत राय को हिरासत में लेने की याचिका भी दायर की है। इस याचिका पर सुनवाई अप्रैल के पहले सप्ताह में होगी। (बीएस)