मुंबई स्थित शक्ति मिल में हुए फोटो जर्नलिस्ट गैंगरेप मामले में कोर्ट ने आज अभियोग पक्ष की तीनो दोषियों पर आईपीसी की धारा 376(ई) लगाने की दरख्वास्त स्वीकार कर ली। इससे पहले शक्ति मिल में महिला फोटो जर्नलिस्ट के साथ गैंगरेप में सजा के एलान का समय आया तो लोक अभियोजल उज्जवल निकम ने धारा 376(ई) के अंतर्गत सजा बढ़ाने की मांग कोर्ट से की। इसके बाद कोर्ट ने ये कहकर सुनवाई रोक दी थी कि शक्ति मिल रेप केस में उक्त धारा को जोड़ा जाना है। इस मामले में सरकारी वकील ने सभी दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग की है।
गौरतलब है कि 20 मार्च को कोर्ट ने गैंगरेप के चारों आरोपियों को दोषी करार दिया था। चारों दोषियों ने 22 अगस्त 2013 को मुंबई के शक्ति मिल परिसर में एक महिला फोटो पत्रकार के साथ गैंगरेप किया था। तीन दोषी विजय जाधव, 19, कासिम शेख, 21, और मुहम्मद अंसारी, 28, टेलीफोन ऑपरेटर गैंग रेप केस में भी दोषी पाए गए थे औऱ उन्हे गत शुक्रवार को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। इन तानो के अतिरिक्त कोर्ट ने सिराज खान को भी फोटो जर्नलिस्ट गैंग रेप रेस में दोषी पाया था। दोनो मामलों में दो नाबालिगों पर जूवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत अलग से मामला चल रहा है।
धारा 376(ई) उन अपराधियों पर लगाई जाती है जो पुनरावृत्तिक रूप से रेप के अपराध के दोषी पाए जाते हैं। इसमें आजीवन कारावास, जिसमें व्यक्ति अपने शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास में रहेगा, या मृत्यु दण्ड का प्रावधान है।
अभियोजन पक्ष ने अपना केस प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा है। मामले की सुनवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है।