सुप्रीम कोर्ट परिसर में यौन उत्पीड़न के मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने आरोपी अधिवक्ता के सुप्रीम कोर्ट परिसर में प्रवेश पर 6 महीने के लिए पाबंदी लगा दी।
सुप्रीम कोर्ट की लिंग संवेदीकरण और आंतरिक शिकायत कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट में उक्त अधिवक्ता के परिसर में प्रवेश पर एक साल के लिए पाबंदी की अनुशंसा की थी।
मुख्य न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि यह पहली और एक मात्र शिकायत है इसलिए मेरे मतानुसार सुप्रीम कोर्ट परिसर में प्रवेश पर 6 महीने की पाबंदी उचित है। ये उक्त अधिवक्ता को सुधरने का मौका देगी और निरोधक का कार्य भी करेगी।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की यौन उत्पीड़न पर कमेटी का गठन जस्टिस एके गांगुली पर एक इंटर्न द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद किया गया था।