नई दिल्ली, 21 अप्रैल। सुप्रीम कोर्ट ने आज सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय और दो निदेशकों की ज़मानत याचिका पर अपने आदेश को सुरक्षित रख लिया है। ये तीनो 4 मार्च से न्यायिक हिरासत में हैं। न्यायमूर्ति केएस राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति जेएस खेहड़ की दो सदस्यीय खंडपीठ ने सुब्रत राय और दो निदेशकों की जमानत के लिए दस हजार करोड़ रुपए का भुगतान करने के सहारा के प्रस्ताव पर भी विचार करने की सहमति दे दी है। मामले की अगली सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं की गई है।