इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने कल आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर द्वारा अपनी पत्नी डॉ. नूतन ठाकुर के साथ, अधिवक्ताओं द्वारा किये जाने वाली हड़ताल के सम्बन्ध में दायर एक पीआईएल में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को आदेशित करते हुए कहा है कि वे यह निर्देश सभी विभागों को भेजें कि भविष्य में प्रदेश सरकार का कोई भी कर्मचारी बिना सरकार की अनुमति के पीआईएल दायर नहीं कर सकता है।
जस्टिस सुनील अम्बवानी और जस्टिस डीके उपाध्याय की बेंच ने श्री ठाकुर की इस बात को दरकिनार कर दिया कि आचरण नियमावली में पीआईएल दायर करने के लिए कहीं भी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। बेंच ने आदेश दिया कि श्री ठाकुर व्यक्तिगत मसले में तो कोर्ट आ सकते हैं पर राज्य सरकार की अनुमति ले कर ही पीआईएल कर सकते हैं।
श्री ठाकुर ने कहा है कि वे इस सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करेंगे जिसके लिए उन्होंने सोमवार (14 अप्रैल) से एक सप्ताह का अवकाश लिया है।