नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह प्रमुख सुब्रत राय की तिहाड़ जेल से रिहाई को लेकर दी गई याचिका खारिज दी है। सुब्रत राय को अब 16 अप्रैल तक जेल में ही रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को राहत देने मना कर दिया।
सुनवाई के दौरान राय के वकील ने कहा कि रोज कोर्ट मे हाजिरी देने की शर्त के साथ घर में नजरबंद रखने की इजाजत दी जाए। हालांकि, कोर्ट ने उनकी दलीलों को नहीं माना और राय की याचिका को खारिज कर दिया। राय के वकील ने कहा कि सुब्रत राय के जल रहते हुए जमानत की 10 हजार करोड़ रुपए सहारा समूह व्यवस्था करने में असमर्थ है।