शशिकांत सिंह-
एक अखबार में दूसरे अखबार के प्रबंधन के बारे में ऐसा छपा है सुनकर आश्चर्य हो रहा है ना! पर, यह सच है। मामला है मुजफ्फरपुर बिहार का।यहां मजीठिया वेज बोर्ड के एग्जीक्यूशन से संबंधित मामले में कोर्ट के आदेश पर 14 सितंबर को हिंदुस्तान के रांची संस्करण में एक कोर्ट नोटिस छपा है।
इसमें प्रबंधन प्रभात खबर (एमडी कमल कुमार गोयनका व सीएचआरओ) को आगामी 23 अक्टूबर की सुबह साढ़े दस बजे मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट अवस्थित सब जज वन पूर्वी के न्यायालय में हाजिर होने का आदेश दिया गया है।
ऐसा नहीं होने पर उनके खिलाफ एकतरफा कार्रवाई होगी।
नोटिस मिलने व पांच तारीख गुजर जाने के बाद भी हाजिर नहीं होने पर कोर्ट ने बीते चार सितंबर को पेपर पब्लिकेशन का आदेश जारी किया था।
प्रभात खबर के मुजफ्फरपुर कार्यालय में न्यूज़ राइटर के रूप में काम करने वाले कुणाल प्रियदर्शी ने मजीठिया वेज बोर्ड अवार्ड के अनुसार 13 जुलाई 2011 से 03 दिसंबर 2017 के बीच की अवधि के एरियर के लिए क्लेम किया था।
जून 2020 में लेबर कोर्ट मुजफ्फरपुर ने उनके पक्ष में अवार्ड पारित किया।प्रभात खबर प्रबंधन को अवार्ड पारित होने के दो महीने के भीतर बकाया एरियर का भुगतान करना था।
साथ ही उन्हें 03 दिसंबर 2017 से भुगतान की तिथि तक 08 प्रतिशत ब्याज भी देना था।पर, कंपनी की ओर से राशि का भुगतान नहीं किया गया। तब, अगस्त, 2020 में कुणाल ने आई.डी. एक्ट, 1947 की धारा 11(10) के तहत लेबर कोर्ट मुजफ्फरपुर में अवार्ड के एग्जीक्यूशन के लिए आवेदन दिया।
लेबर कोर्ट ने आवेदन स्वीकार करते हुए नियमों के तहत उसे मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट में रेफर कर दिया।06 फरवरी, 2021 को सब जज वन पूर्वी ने प्रबंधन प्रभात खबर के खिलाफ सम्मन का आदेश जारी किया।
सम्मन मिलने व पांच तारीख गुजर जाने के बाद भी जब प्रबंधन हाजिर नहीं हुआ तो बीते 04 सितंबर को माननीय न्यायाधीश ने उसके खिलाफ पेपर पब्लिकेशन का आदेश जारी कर दिया।
यहां यह बता दे कि कुणाल सिविल कोर्ट में खुद अपने केस की पैरवी कर रहे हैं। इससे पूर्व लेबर कोर्ट में भी उन्होंने अपने केस की पैरवी स्वयं की थी।
शशिकान्त सिंह
पत्रकार और आरटीआई कार्यकर्ता
9322411335