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आरबीआई बोली, आधार को जोड़ो बैंक खाते से

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने केवाईसी के संशोधित दिशा निर्देशों के तहत जैविक पहचान पत्र आधार को बैंक खाते से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है. हालांकि इस मामले में आधार कार्ड कितना जरूरी होगा या नहीं होगा यह बात सुप्रीम कोर्ट में चल रहे आधार की अनिवार्यता के मामले के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगी. रिजर्व बैंक ने एक रिलीज जारी करके यह जानकारी दी.

गौरतलब है कि अभी केवाईसी के लिए ग्राहक को एक पासपोर्ट साइज फोटो और आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड की कॉपी और पते के सबूत का आधिकारिक तौर पर वैध एक दस्तावेज देना होता है. अब इस संदर्भ में रिजर्व बैंक ने अपने दिशानिर्देश में कहा है कि पहचान पत्र के लिए आवेदन करने के पात्र हर व्यक्ति से आधार संख्या तथा पैन या फॉर्म 60 लिया जाएगा. ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि लोगों में बैकिंग सेवाओं के लिए भरोसे का माहौल बने.

रिजर्व बैंक ने आगे कहा कि जम्मू कश्मीर, असम और मेघालय में रहने वाले लोग जो आधार या आधार पंजीयन आवेदन नहीं देते हैं बैंक उनसे पहचान और पता के लिए ओवीडी तथा हालिया फोटो मांग सकते हैं.

 

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