मजीठिया वेज बोर्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज यानि 26 अप्रैल को अखबार मालिकों के खिलाफ चल रहे अवमानना मामले की सुनवाई नहीं हो सकी. इसे कल तक यानि 27 अप्रैल तक के लिये टाल दिया गया है। तकनीकी भाषा में कहें तो आज यह सुनवाई समयाभाव के कारण बोर्ड पर नहीं आ पायी। अब गुरुवार को इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर चार में आयटम नंबर 9 के तहत होगी। अखबार मालिकों ने केंद्र सरकार द्वारा गजट होने और माननीय सुप्रीमकोर्ट द्वारा आदेशित किए जाने के बाद भी अपने मीडियाकर्मियों को जस्टिस मजीठिया वेज बोर्ड का लाभ नहीं दिया। इसी को लेकर अवमानना के सैकड़ों केसों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है।
बताते हैं कि एक पुराने मामले की सुनवाई बुधवार को चल रही थी जिसकी सुनवाई में लंबा समय लग गया इसलिये बाकी मामलों को गुरुवार तक के लिये टाल दिया गया। ये सुनवाई सुप्रीमकोर्ट के विद्वान न्यायाधीश रंजन गोगोई की खंडपीठ करेगी। इस सुनवाई में मीडियाकर्मियों की तरफ से जाने माने एडवोकेट प्रशांत भूषण और सीनियर एडवोकेट कोलिन गोंसाल्विस तथा परमानंद पांडे मीडियाकर्मियों का पक्ष रखेंगे।
इस मामले की सुनवाई कई महीने बाद हो रही है। पहले इस अवमानना मामले की सुनवाई सिर्फ मंगलवार को होती थी मगर पहली बार नए कंप्यूटराइज सिस्टम का उपयोग किया गया और मंगलवार को होने वाली ये सुनवाई अब रविवार को छोड़कर किसी भी दिन होगी। २७ अप्रैल को होने वाली अवमानना मामले की सुनवाई पर देश भर के मीडियाकर्मियों और अखबार मालिकों की नजर है। माना जा रहा है कि २७ अप्रैल को होने वाली सुनवाई में सुप्रीमकोर्ट कुछ कड़ा कदम उठा सकता है।
शशिकांत सिंह
पत्रकार और आरटीआई एक्टीविस्ट
मुंबई
९३२२४११३३५
amrik singh
April 27, 2017 at 4:39 am
Bhagwan se dua karo court ka faisla employees ke hak men aaye aur unka hak mil sake.