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गुजरात

मोदी जी के गुजरात में मजीठिया वेज बोर्ड मामले में हालात अत्यंत खराब

गुजरात के श्रम और रोजगार मंत्री विजय रुपाणी के पास फाईल पर साईन करने का टाईम नहीं

नरेन्द्र मोदी के राज्य गुजरात में माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को अमल में लाने के लिये अधिकारियों को पॉवर देने संबंधित एक फाईल पर साईन करने के लिये श्रम और रोजगार मंत्री विजय रुपाणी  के पास टाईम नहीं है। यूं भी कह सकते हैं कि अखबार मालिकों के खिलाफ कारवाई करने से मंत्री महोदय का हाथ कांप रहा है। गुजरात के वरिष्ठ पत्रकार यास्मीन व्यास ने इस बात की जानकारी मेल करके दी है। यह मामला सीधे सीधे यह सोचने को मजबूर करता है कि आखिर इसमें कहीं दिल्ली की केंद्र सरकार के माननीय मंत्री महोदय का निर्देश तो नहीं मिला हुआ है!

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गुजरात के श्रम और रोजगार मंत्री विजय रुपाणी के पास फाईल पर साईन करने का टाईम नहीं

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नरेन्द्र मोदी के राज्य गुजरात में माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को अमल में लाने के लिये अधिकारियों को पॉवर देने संबंधित एक फाईल पर साईन करने के लिये श्रम और रोजगार मंत्री विजय रुपाणी  के पास टाईम नहीं है। यूं भी कह सकते हैं कि अखबार मालिकों के खिलाफ कारवाई करने से मंत्री महोदय का हाथ कांप रहा है। गुजरात के वरिष्ठ पत्रकार यास्मीन व्यास ने इस बात की जानकारी मेल करके दी है। यह मामला सीधे सीधे यह सोचने को मजबूर करता है कि आखिर इसमें कहीं दिल्ली की केंद्र सरकार के माननीय मंत्री महोदय का निर्देश तो नहीं मिला हुआ है!

मेल में बताया गया है कि गुजरात में श्रम विभाग सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के डर से दिखाने के लिए ही काम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट का मजीठिया मामले में आदेश है इसलिए जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिये अर्जी लगाई है सिर्फ उनके ही निवेदन लिये जाते हैं, लिये गये हैं। यास्मीन व्यास के मुताबिक वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट 1955 की धारा 17-1 के तहत कोई आदमी रिकवरी फाइल करना चाहे तो उसके लिए रूल 36 के तहत अधिकार किसी श्रमायुक्त को नहीं दिया गया है। इस वजह से गुजरात में एक या दो रिकवरी फाईल हुये हैं। इस बारे में गांधीनगर की डिप्टी लेबर कमिशनर और डिप्टी सेक्रेटरी बता रहे हैं कि हमने यह फाइल पावर डिसक्रिमिनेशन के लिए तैयार कर के गुजरात भाजपा प्रदेश प्रमुख ओर श्रम व रोजगार मंत्री विजय रूपाणी की टेबल पर रखी है मगर समय नहीं होने की वजह से वे साइन नहीं कर पा रहे हैं।

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इससे समझा जा सकता है कि गुजरात का श्रम ओर रोजगार विभाग मजीठिया वेज बोर्ड मामले में फेल हो चुका है। अगर कोई भी कर्मचारी अपनी रिकवरी फाइल करना चाहता है तो वो डायरेक्ट श्रम और रोजगार के सेक्रेटरी को ही अपनी रिकवरी फाइल करे। महाराष्ट्र में वहां की सरकार ने क्लेम फाइल करने के लिए फार्म निकाला है मगर गुजरात में इस तरह का एक भी कदम नहीं उठाया गया है जिस वजह से बहुत से साथी भूल भूलैया में फसे हैं।

यास्मीन व्यास ने लिखा है कि इसका मतलब साफ है आप गुजरात में कहीं भी रह रहे हों, मजीठिया वेज बोर्ड के अनुसार वेतन और भत्ते चाहिये तो आपको गांधीनगर ही जाना है। गुजरात के श्रम और रोजगार विभाग का पता है- स्वर्णिम संकुल, ब्लॉक न 5, छठा माला, गांधीनगर और अधिकारी हैं विष्णुभाइ पटेल। लेबर सेक्रेटरी की निजी सचिव हैं दीप्ती पटेल।

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शशिकांत सिंह
पत्रकार और आरटीआई एक्टीविस्ट
९३२२४११३३५

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