हिसार : विधानसभा चुनाव में मतदान के दौरान 15 अक्टूबर को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन में एस्सेल समूह के चेयरमैन और जी मीडिया कारपोरेशन के चेयरमैन सुभाष चंद्रा के खिलाफ पुलिस ने मुकद्दमा दर्ज किया है। जी ग्रुप के मालिक सुभाष चंद्रा को मतदान के दिन दो बूथों में जबरदस्ती घुसना और पोलिंग एजेंट्स के आईकार्ड चेक करना महंगा पड़ गया है। इंडस्ट्रियल एरिया के बूथ नंबर 114 और 115 के रिटर्निंग ऑफिसर और जीएम रोडवेज कुशल कटारिया ने शुक्रवार को सिविल लाइन थाने में सुभाष चंद्रा के खिलाफ केस दर्ज करवाया है।
पुलिस को दी शिकायत में उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में मतदान के दिन बुधवार को सुभाष चंद्रा पोलिंग बूथों में जबरदस्ती घुसे और पोलिंग एजेंटों के आईकार्ड चेक किए। सुभाष चंद्रा ने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है। उनके खिलाफ धारा 131 व 132 के तहत केस दर्ज किया गया है। शिकायत में रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि आजाद उम्मीदवार राजन चांदना और कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री जिंदल ने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने की शिकायत की है। इस मामले में एक चैनल ने सुभाष चंद्रा के जबरदस्ती बूथ में घुसने व जांच करने संबंधी सीडी भी पुलिस को मुहैया करवाई थी।
हिसार सिविल लाइस थाने में भारतीय आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा के तहत दर्ज मुकद्दमे के अनुसार निर्दलीय प्रत्याशी राजन चांदना ने सुभाष चंद्रा पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए बतौर सबूत सीडी के साथ चुनाव अधिकारी कुशल कटारिया से लिखित शिकायत की थी। इस शिकायत की जांच के बाद कटारिया ने सुभाष चंद्रा के खिलाफ चुनाव कार्यालय की ओर से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का मामला थाना सिविल लाइंस में दर्ज कराया। राजन चांदना ने चुनाव अधिकारी कुशल कटारिया को पूरे प्रकरण की एक डीडी सौंपते हुए इस गुंडागर्दी के लिए सुभाष चंद्रा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।