Connect with us

Hi, what are you looking for?

मध्य प्रदेश

कोर्ट ने भ्रष्टाचार उजागर करने वाले पत्रकार दिनेश कुमार को सुरक्षा देने का आदेश दिया

बिलासपुर । हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार और जनहित के मुद्दों को उजागर करने वाले पत्रकार को सुरक्षा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने उसके खिलाफ चल रहे मुकदमों में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा कि जीवन और शरीर की सुरक्षा का अधिकार सभी को है। इस आधार पर पत्रकार को पर्याप्त सुरक्षा देने का आदेश दिया है। दुर्ग के मालवीय नगर निवासी दिनेश कुमार पिछले 15 वर्ष से पत्रकारिता कर रहे हैं। वे भ्रष्टाचार, जनहित के मुद्दों को प्रमुखता के साथ अखबारों में प्रकाशित करते रहे हैं।

<p>बिलासपुर । हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार और जनहित के मुद्दों को उजागर करने वाले पत्रकार को सुरक्षा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने उसके खिलाफ चल रहे मुकदमों में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा कि जीवन और शरीर की सुरक्षा का अधिकार सभी को है। इस आधार पर पत्रकार को पर्याप्त सुरक्षा देने का आदेश दिया है। दुर्ग के मालवीय नगर निवासी दिनेश कुमार पिछले 15 वर्ष से पत्रकारिता कर रहे हैं। वे भ्रष्टाचार, जनहित के मुद्दों को प्रमुखता के साथ अखबारों में प्रकाशित करते रहे हैं।</p>

बिलासपुर । हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार और जनहित के मुद्दों को उजागर करने वाले पत्रकार को सुरक्षा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने उसके खिलाफ चल रहे मुकदमों में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा कि जीवन और शरीर की सुरक्षा का अधिकार सभी को है। इस आधार पर पत्रकार को पर्याप्त सुरक्षा देने का आदेश दिया है। दुर्ग के मालवीय नगर निवासी दिनेश कुमार पिछले 15 वर्ष से पत्रकारिता कर रहे हैं। वे भ्रष्टाचार, जनहित के मुद्दों को प्रमुखता के साथ अखबारों में प्रकाशित करते रहे हैं।

इसके कारण क्षेत्र के कुछ नेता और असामाजिक तत्व उनसे दुश्मनी रखे हैं। उनके खिलाफ न्यायालय में मानहानि के कई आपराधिक मुकदामे दायर किए गए हैं। कई बार पुलिस अधिकारियों से सुरक्षा दिलाए जाने की मांग की गई। इसके बावजूद उन्हें सुरक्षा नहीं मिली। मामले में जस्टिस एमएम श्रीवास्तव के कोर्ट में सुनवाई हुई। उन्होंने याचिका को निराकृत करते हुए अपने आदेश में कहा कि जीवन और शरीर की सुरक्षा का अधिकार सभी को है। उन्होंने डीजीपी और मुख्य सचिव को याचिकाकर्ता को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने उसके खिलाफ चल रहे आपराधिक मुकदमों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

Advertisement. Scroll to continue reading.
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement

भड़ास को मेल करें : [email protected]

भड़ास के वाट्सअप ग्रुप से जुड़ें- Bhadasi_Group

Advertisement

Latest 100 भड़ास

व्हाट्सअप पर भड़ास चैनल से जुड़ें : Bhadas_Channel

वाट्सअप के भड़ासी ग्रुप के सदस्य बनें- Bhadasi_Group

भड़ास की ताकत बनें, ऐसे करें भला- Donate

Advertisement