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उपेंद्र राय 7 दिन के लिए ईडी के हवाले, जानिए कोर्ट में क्या बात-बहस हुई

पहले सीबीआई ने केस दर्ज कर गिरफ्तार किया और जेल भेजा. जमानत पर छूटते ही तिहाड़ जेल गेट से सहारा मीडिया और तहलका के सीईओ रह चुके उपेंद्र राय को प्रवर्तन निदेशालय यानि ईडी वालों ने अरेस्ट कर लिया. उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया जहां लंबी चली बहस और सुनवाई के बाद अदालत ने उपेंद्र राय को सात दिन के रिमांड पर ईडी को सौंप दिया. इस घटनाक्रम से उपेंद्र राय के परिजन, समर्थक और शुभचिंतक निराश हैं.

सीबीआई के एक मामले में जमानत मंजूर होने के तुरंत बाद ही कल शाम तिहाड़ जेल से निकलने वाले उपेंद्रराय को धन शोधन निवारण कानून (पीएमएलए) के तहत ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था. ईडी ने सीबीआई की एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था.

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दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार पत्रकार उपेंद्र राय को सात दिनों की रिमांड पर भेज दिया है. 8 जून को सीबीआई कोर्ट से उपेंद्र राय को जमानत मिलने के बाद ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था. ईडी ने गिरफ्तार करने के बाद उपेंद्र राय को ड्यूटी मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र सिंह के यहां पेश किया. ईडी की ओर से पेश वकील एनके माटा और नीतेश राणा ने कोर्ट में ईडी का पक्ष रखा और उपेंद्र राय पर कई आरोप लगाए.

ईडी ने कोर्ट से 14 दिनों की हिरासत की मांग करते हुए कहा कि उपेंद्र राय के पास से कई दस्तावेज और पेन ड्राइव मिले हैं जिसे लेकर उपेंद्र राय से पूछताछ जरूरी है. ईडी का कोर्ट में कहना था कि उपेंद्र राय धन को ठिकाने लगाने के लिए विदेश जाते थे, इसलिए बड़ी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए उपेंद्र राय से पूछताछ जरूरी है. ईडी का यह भी कहना था कि एक बड़ी साजिश को बेनकाब करने के लिए उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जरूरत है.

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ईडी की हिरासत की मांग का उपेंद्र राय के वकील विजय अग्रवाल ने विरोध करते हुए कहा कि ईडी ने इस मामले में काफी गड़बड़ियां की हैं. हमारे मुवक्किल के खाते में जो भी रकम आई, उसका हिसाब है और उसके लिए आयकर भी जमा किया गया है. गिरफ्तार पत्रकार उपेन्द्र राय को कोर्ट से जमानत मिल चुकी है. स्पेशल सीबीआई जज संतोष स्नेही ने उपेंद्र राय को पांच लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी.

ईडी की अर्जी का उपेंद्र राय की ओर से पेश हुए वकील विजय अग्रवाल ने विरोध करते हुए कहा कि उपेंद्र राय सीबीआई की हिरासत में भी थे और ईडी उस दौरान पूछताछ कर सकती थी.  उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल के खाते में आया एक-एक पैसे का लेखा जोखा है और उन्होंने इसका इनकम टैक्स भी भरा था.

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कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सात दिन की रिमांड पर उपेंद्र राय को ईडी के हवाले कर दिया.

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