Connect with us

Hi, what are you looking for?

उत्तराखंड

‘समाचार प्लस’ चैनल के स्टिंग को हाईकोर्ट की खंडपीठ देखेगी

समाचार प्लस चैनल के स्टिंग ऑपरेशन को नैनीताल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ 14 मई के बाद कभी भी देख सकती है. आज हुई सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन की खंडपीठ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि राज्य सरकार स्टिंग के मामले में 3 सप्ताह के भीतर अपना जवाब कोर्ट में पेश करे. अगर कोर्ट में सरकार जवाब पेश नहीं करती है तो कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी. साथ ही कोर्ट ने टिप्पणी में कहा है कि 14 मई के बाद किसी भी दिन कोट स्टिंग को देख सकती है.

समाचार प्लस के स्टिंग के बाद राज्य सरकार की तरफ से समाचार प्लस के एडिटर इन चीफ उमेश कुमार शर्मा के खिलाफ देहरादून के थाने में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उनको गिरफ्तार किया गया था. साथ ही एफआईआर में ये भी कहा गया है कि उमेश कुमार शर्मा अपने एम्पलाई से स्टिंग करा रहे हैं और आने वाले समय में स्टिंग के द्वारा सरकार को ब्लैकमेल करेंगे. इस तरह वे सरकार को अस्थिर करने की साजिश कर सकते हैं.

Advertisement. Scroll to continue reading.

आज इस मामले की सुनवाई करते हुए नैनीताल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने राज्य सरकार से मामले में स्थिति स्पष्ट करते हुए 3 सप्ताह में जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं. साथ ही टिप्पणी में कहा है कि सरकार 14 मई के बाद किसी भी दिन कोर्ट का समय खत्म होने के बाद स्टिंग को देख सकती है. मामले की अगली सुनवाई 14 मई को होगी.

https://www.facebook.com/bhadasmedia/videos/456264421849919/
Advertisement. Scroll to continue reading.
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement

भड़ास को मेल करें : [email protected]

भड़ास के वाट्सअप ग्रुप से जुड़ें- Bhadasi_Group

Advertisement

Latest 100 भड़ास

व्हाट्सअप पर भड़ास चैनल से जुड़ें : Bhadas_Channel

वाट्सअप के भड़ासी ग्रुप के सदस्य बनें- Bhadasi_Group

भड़ास की ताकत बनें, ऐसे करें भला- Donate

Advertisement