सहारा मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को ज़मानत देने से इंकार कर दिया। लेकिन रॉय को थोड़ी राहत देते हुए कोर्ट ने उन्हें न्यूयॉर्क और लंदन के होटल बेचने या गिरवी रखने की अनुमति दे दी। कोर्ट ने कहा कि रॉय को पैरोल नहीं दिया जा रहा है लेकिन वो अपने होटलों के सौदे की बातचीत पुलिस अभिरक्षा (कस्टडी) में जब और जहां चाहें कर सकते हैं।
कोर्ट ने उन्हें क्लाइंट से सौदे की बातचीत के लिए सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक तिहाड़ जेल के बाहर रहने की अनुमति दी है। रॉय और सहारा के दो निदेशक – रवि शंकर दुबे और अशोक रॉय चौधरी 4 मार्च से न्यायिक हिरासत में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं।
Comments on “तिहाड़ जेल से बाहर की दुनिया भी देख सकेंगे सुब्रत रॉय, बेल नहीं पर डील के लिए बाहर जाने की अनुमति”
@MAJITHIYA. WAGEBOARD
HINDUSTAN WALON KA KYA HOGA Lagta hai all Dallas yehi bhar gaye hain Sharad Saxena kehtey hain five thousand employees hain Ye HR head. Lagta hai HT Group ne news censored Kar diya hai
AKHBAR MALIK JAIL KAB JAYENGEY