प्रयागराज के चर्चित पूर्व सपा विधायक जवाहर यादव हत्याकांड में अदालत ने बीजेपी विधायक नीलम करवरिया के पति पूर्व भाजपा विधायक उदयभान करवरिया समेत 4 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
सोमवार को इस केस का फैसला देते हुए प्रयागराज की एडीजे कोर्ट ने सभी 4 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके अलावा कोर्ट ने सभी आरोपियों पर 7 लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
एसपी नेता जवाहर यादव हत्याकांड में 31 अक्टूबर को बीजेपी विधायक नीलम करवरिया के पति उदयभान, फूलपुर के पूर्व बीएसपी सांसद कपिलमुनि और बीएसपी पूर्व एमएलसी सूरजभान को कोर्ट ने इस मामले में दोषी पाया था और 4 नवंबर को फैसला देने के लिए कहा था।
गौरतलब है कि 13 अगस्त 1996 को समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक जवाहर यादव की जिले के सिविल लाइंस इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 13 अगस्त को शाम 7 बजे सिविल लाइंस में पैलेस सिनेमा और कॉफी हाउस के बीच जवाहर यादव को एके-47 राइफल से गोली मारी गई थी। इस वारदात के बाद दर्ज मुकदमे में कपिल मुनि करवरिया, उदय भान करवरिया, सूरज भान करवरिया और रामचंद्र त्रिपाठी को आरोपी बनाया गया था।
इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में अभियोजन की ओर से 18 गवाहों के बयान कराए गए थे। इसके अलावा करवरिया बंधुओं को निर्दोष साबित करने के लिए बचाव पक्ष की ओर से 156 गवाहों को कोर्ट में पेश किया गया था। 23 साल तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने 18 अक्टूबर 2019 को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था।
प्रयागराज से वरिष्ठ पत्रकार जेपी सिंह की रिपोर्ट.
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