
दिल्ली हाईकोर्ट ने आज वरिष्ठ पत्रकार उपेंद्र राय को आखिरी मामले में भी जमानत दे दी. प्रवर्तन निदेशालय उर्फ ईडी द्वारा दर्ज कराए गए मामले में जमानत पर बहस और सुनवाई पहले ही हो चुकी थी. कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. आज फैसला सुनाते हुए अदालत ने उपेंद्र राय को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. उम्मीद है कि दोपहर बाद कोर्ट आर्डर की कापी मिल जाएगी और शाम तक उपेंद्र राय तिहाड़ जेल से बाहर आ जाएंगे.
ज्ञात हो कि वरिष्ठ पत्रकार उपेन्द्र राय को सीबीआई के दो मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी है. सीबीआई ने अवैध तरीके से एयर पोर्ट एंट्री पास रखने के आरोप में उपेंद्र राय के घर पर रेड डाला और उन्हें अरेस्ट किया. इस मामले में उपेन्द्र राय को सीवीसी, क़ानून मंत्रालय और नागरिक मंत्रालय से क्लीन चिट मिल गई. तब पटियाला की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने CBI की चार्जशीट वापस कर दी. इस प्रकरण में दिल्ली हाई कोर्ट ने ज़मानत देते हुए कहा कि पास बनाने में किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं हुयी है.
इससे पूर्व उपेन्द्र राय को सीबीआई के दूसरे एफ़आईआर में भी हाई कोर्ट ने ज़मानत दे दी थी. उपेन्द्र राय को सीबीआई के दोनों केसों में इस साल जनवरी महीने में ही जमानत मिल गई थी. केवल ईडी के केस में जमानत नहीं हो पा रही थी. आज ईडी के मामले में भी जमानत मिलने के बाद यह तय हो गया कि आज शाम या कल दोपहर तक उपेंद्र राय तिहाड़ जेल से बाहर आ जाएंगे.