पूर्व आईजी अमिताभ ठाकुर तथा एडवोकेट डॉ नूतन ठाकुर ने पूर्व एसपी सुल्तानपुर तथा वर्तमान डीआईजी चित्रकूट विपिन कुमार मिश्रा की पत्नी विनती मिश्रा द्वारा फ्लैट के नाम पर ठगी के मामले में सुल्तानपुर में एफआईआर दर्ज किये जाने पर सवाल उठाये हैं.
डीजीपी, यूपी तथा एसीएस होम सहित अन्य को भेजे अपने पत्र में उन्होंने कहा कि 3/757, वास्तु खंड, गोमतीनगर, लखनऊ निवासी विनती मिश्रा ने हाल पता एसपी सुल्तानपुर आवास से थाना कोतवाली, जनपद सुल्तानपुर में मु०अ०स० 0667/2022 धारा 419, 420, 467, 468, 471, 406 IPC बनाम रोहित पाण्डेय व अन्य दर्ज करवाया जिसमे यह मुख्य आरोप था कि इन दोनों ने आरवीटी इन्फ्रा बेंचर प्राइवेट लिमिटेड की ओर से उनसे एक फ्लैट हेतु वर्ष 2014 में 25 लाख रुपये ले कर गबन कर लिया.
अमिताभ और नूतन ने कहा कि इस एफआईआर में विनती मिश्रा के पति का नाम अंकित नहीं है. साथ ही घटित घटना का कोई हिस्सा सुल्तानपुर जिले का नहीं है. उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि पूर्व में लखनऊ जिले के संबंधित थानाक्षेत्र में एफआईआर दर्ज नहीं की गयी, जिसके बाद अन्य कोई विकल्प नहीं होने पर विनती मिश्रा द्वारा एसपी सुल्तानपुर आवास से यह एफआईआर लिखवानी पड़ी.
उन्होंने एक आईपीएस के परिवार को ऐसे गंभीर मामले में इस प्रकार एफआईआर लिखवाये जाने की स्थिति को विचारणीय बताते हुए इनके संबंध में तथ्यात्मक स्थिति ज्ञात कराते हुए समुचित कार्यवाही कराये जाने की मांग की है.