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फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी की बीएसपी ने की शिकायत, सात पर रिपोर्ट

बहराइच (उ.प्र.) : फेसबुक पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली टिप्पणी लिखने पर पुलिस ने विपुल शाह सहित सात युवकों के खिलाफ आईटी अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धारा 153 बी , 295 ए के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है। 20 जून को आरोपी के फेसबुक एकाउंट पर यह सामग्री पोस्ट की गई, जिसे छह अन्य युवकों ने पसंद किया या उस पर टिप्पणी की। 

<p>बहराइच (उ.प्र.) : फेसबुक पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली टिप्पणी लिखने पर पुलिस ने विपुल शाह सहित सात युवकों के खिलाफ आईटी अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धारा 153 बी , 295 ए के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है। 20 जून को आरोपी के फेसबुक एकाउंट पर यह सामग्री पोस्ट की गई, जिसे छह अन्य युवकों ने पसंद किया या उस पर टिप्पणी की। </p>

बहराइच (उ.प्र.) : फेसबुक पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली टिप्पणी लिखने पर पुलिस ने विपुल शाह सहित सात युवकों के खिलाफ आईटी अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धारा 153 बी , 295 ए के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है। 20 जून को आरोपी के फेसबुक एकाउंट पर यह सामग्री पोस्ट की गई, जिसे छह अन्य युवकों ने पसंद किया या उस पर टिप्पणी की। 

बीएसपी नेता शारिक खान की अगुवाई में समुदाय विशेष के लोगों ने कोतवाली में फेसबुक पर पोस्ट सामग्री के खिलाफ शिकायत की थी। फेसबुक और ट्विटर पर कमेंट करने या लाइक करने की वजह से कई विवाद हुए । जिसमें गिरफ्तारियां भी हुई। ताजे मामले में यूपी के बहराइच में 7 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में आईटी सेक्शन की धारा 66ए को रद्द कर दिया था। 

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कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि संविधान की धारा 19(1)(a) और 19(2) का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है लिहाजा आईटी की धारा 66ए गैरसंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद बहराइच का मामला बेहद नया है। 

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