आईएएस स्टिंग केस में फंसे समाचार प्लस चैनल के सीईओ और एडिटर इन चीफ उमेश शर्मा को लेकर तीन खबरें हैं. एक तो उनकी प्रेस मान्यता रद्द हो गई है. दूसरे उनकी न्यायिक हिरासत 21 नवंबर तक बढ़ा दी गई है. तीसरी खबर उनकी जमानत को लेकर है जिस पर 16 नवंबर को देहरादून की जिला अदालत में सुनवाई होगी.
प्रेस इंफोरमेशन ब्यूरो ने स्टिंग आपरेशन प्रकरण में जेल में बंद निजी चैनल के सीईओ उमेश शर्मा की प्रेस मान्यता समाप्त कर दी है. इस संबंध में पीआईबी के अपर महानिदेशक जनरल की ओर से आदेश जारी किए गए हैं. स्टिंग आपरेशन करने में नाकाम रहे कर्मचारी को धमकाने के मामले में गिरफ्तारी के बाद पीआईबी ने यह कार्रवाई की है.
स्टिंग आपरेशन प्रकरण में जेल में बंद समाचार प्लस चैनल के सीईओ उमेश कुमार की न्यायिक रिमांड अब 21 नवंबर तक बढ़ा दी गई है. उमेश की जमानत अर्जी पर जनपद न्यायाधीश की कोर्ट में 16 नवंबर को सुनवाई होगी. ज्ञात हो कि उमेश शर्मा मुख्यमंत्री और अपर मुख्य सचिव का स्टिंग आपरेशन न करने पर अपने चैनल के एडीटर इंवेस्टगेशन आयुष गौड़ को धमकाने के मामले में जेल में बंद है और जेल जाने के बाद पुलिस ने चार नए मुकदमे दर्ज किए हैं.
उधर, पीआईबी द्वारा उमेश की प्रेस मान्यता खत्म किए जाने का आईएफडब्ल्यूजे ने स्वागत किया है. एक प्रेस रिलीज में के. विक्रम राव ने आईएफडब्ल्यूजे के दूसरे गुट के मुखिया वकील परमानंद पांडेय पर तीखा प्रहार किया है. पढ़ें….
IFWJ welcomes the decision of Press Information Bureau – PIB, Government of India in cancelling the PIB card of Mr Umesh Kumar owner of Samachar Plus.
Fraudsters one PARMANAND PANDEY an Advocate (Divorce Specilist) who impersonates as a journalist and one journalist who had been thrown out of Hindi daily Dainik Jagran have been using the name of IFWJ for personal gains. These two master fraudsters had made Mr Umesh Kumar their Vice President.
IFWJ had issued a press release just a couple of days ago condemenning the use of IFWJ by these fraudsters and blackmailers in the name of journalists.