आरा। शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे की सम्पत्ति कुर्क हो सकती है. बिहारियों के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने के आरोपित शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे की संपत्ति कुर्क करने का आदेश भोजपुर जिले में एक स्थानीय अदालत ने दिया है. अदालत के एसडीजेएम शशिभूषण मणि त्रिपाठी ने यह आदेश सोमवार को दिया. सात मार्च 08 को वकील राजेश कुमार सिंह ने सीजेएम के यहां परिवाद पत्र दायर किया था, जिसमें कहा था कि शिवसेना प्रमुख ने समाचार पत्र सामना में बिहारियों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की है. एक बिहारी सौ बीमारी और आवंछित तत्व जैसी भाषा का इस्तेमाल कर ठाकरे ने बिहारियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है. एसडीजेएम कोर्ट में चली सुनवाई के बाद 20 जून 2008 को बाल ठाकरे के खिलाफ संज्ञान लेते हुए सम्मन भी जारी किया गया था.


