नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत के निर्णय से माइक्रोसाफ्ट समेत कई सोशल साइटों को राहत मिली है. कोर्ट ने माइक्रोसाफ्ट कंपनी के खिलाफ वेबसाइट पर आपत्तिजनक सामग्री परोसने के मामले में दायर याचिका गुरुवार को खारिज कर दी. अदालत माइक्रोसाफ्ट, याहू समेत कई सोशल मीडिया वेबसाइटों के खिलाफ मुफ्ती अयाज अरशद कासमी की याचिका पर सुनवाई कर रही है. याहू ने इस याचिका को अपने खिलाफ साजिश करार दिया था. याहू और माइक्रोसाफ्ट ने अदालस को बताया कि उनकी वेबसाइटों पर कोई भी आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित नहीं की गई है. अदालत इसका संज्ञान ले सकती है.
इस आधार पर दोनों कंपनियों ने अपने खिलाफ दर्ज आरोपों को अदालत से रद करने की अपील की. इसके बाद कोर्ट ने इन दोनों कंपनियों के खिलाफ याचिका खारिज कर दी. कासमी की इस्लामिक पीस फाउंडेशन ऑफ इंडिया वेबसाइट से सम्बंधित शोधकर्ता हैं. कासमी ने अदालत से माध्यम से इन दो कम्पनियों से अपनी वेबसाइट पर प्रसारित आपत्तिजनक सामग्री को हटाए जाने की अपील की है. इसके बाद ही इन कंपनियों ने कहा है कि उनके वेबसाइटों पर कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं है.


