केबल टीवी का डिजिटाइजेशन अनिवार्य करने से ठीक पहले दूरसंचार ट्रबि्यूनल टीडीसैट ग्राहकों को बेसिक प्लान के लिए 100 फ्री टू एयर चैनल चुनने की छूट दी है। टीडीसैट ने व्यापक तौर पर ट्राई के शुल्क आदेश और नियमन पर सहमति दे दी है। साथ ही, इसने स्थानीय केबल ऑपरेटर और मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों (एमएसओ) के बीच आय बंटवारा व्यवस्था को भी मंजूरी दे दी है। लेकिन पर ट्रबि्यूनल ने ट्राई द्वारा एमएसओ पर लगाई गई उन पाबंदियों को दरकिनार कर दिया जिनके चलते मल्टी सिस्टम ऑपरेटर स्थापन शुल्क नहीं लगा सकते थे।
यह शुल्क किसी टीवी चैनल को बुके में किसी विशेष स्थान पर रखने के संबंध में प्रस्तावित है। टीडीसैट के चेयरमैन जस्टिस एसबी सिन्हा की अध्यक्षता वाली पीठ ने ट्राई के इस निर्णय को कानूनी दृष्टि से गलत बताया। पीठ ने व्यवस्था दी की यह स्थान नियोजन शुल्क चैनल और एमएसओ की सहमति से तय होगा। टीडीसैट ने एमएसओ फर्मो पर चैनलों की अधिकतम संख्या और संवहन शुल्क संबंधी पाबंदियां लगाने के ट्राई की व्यवस्था को भी खारिज कर दिया है और कहा है कि इसे बाजार पर छोड़ा जाना चहिए।
इसे भी जानें यदि कोई ग्राहक सेवा में कमी की शिकायत करता है उसकी शिकायत पर आठ घंटे के अंदर प्रतिक्रिया देनी होगी। मल्टी सर्विस प्रोवाइडर के कॉल सेंटर को आपको बताना होगा कि आपकी शिकायत कितने समय में दूर होगी। जो शिकायत रात में दर्ज कराई जाएगी उसकी प्रतिक्रिया अगले दिन अनिवार्य रूप से देनी होगी। तीन दिनों के अंदर ग्राहक की शिकायत का निस्तारण हो जाना चाहिए। बिलिंग से जुड़ी समस्याओं का निस्तारण सात दिनों के अंदर हो जाना चाहिएनोडल अधिकारी को की गई शिकायत का निस्तारण 10 दिन में होना अनिवार्य होगा। यदि शिकायत का निस्तारण तय सीमा में नहीं होता है तो केबल ऑपरेटर को उचित कारण बताना होगा। (हिंदुस्तान)