सुप्रीम कोर्ट ने अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट के मामले में बड़ा फैसला दिया है. कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई राज्य से बाहर कराने की याचिकाओं को खारिज कर दिया. याचिकाकर्ताओं का कहना था कि गुजरात राज्य में निष्पक्ष सुनवाई की उम्मीद नहीं है इसलिए इस प्रकरण पर सुनवाई राज्य से बाहर की अदालत को करना चाहिए. ज्ञात हो कि वर्ष 2008 में अहमदाबाद में सिलसिलेवार बम विस्फोट हुए थे.
घटना 26 जुलाई 2008 को हुई. बम धमाकों में 50 से ज्यादा लोग मारे गए और दर्जनों घायल हो गए थे. सूरत से करीब 20 बम बरामद किए गए थे. इसी मामले से जुड़े करीब 64 आरोपियों ने राज्य से बाहर सुनवाई के लिए याचिकाएं दायर की थीं. याचिकाकर्ताओं के मुताबिक गुजरात का माहौल स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई के लिए उचित नहीं है. सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति अल्तमस कबीर और न्यायमूर्ति साइरस जोसेफ की खंडपीठ ने कहा कि गुजरात का माहौल अब खराब नहीं रह गया है इसलिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव को लेकर कोई आशंका नहीं है. कोर्ट की टिप्पणी थी कि मुकदमे की सुनवाई राज्य से बाहर कराने का कोई आधार नहीं है. न्यायालय ने यह भी कहा कि अगर किसी किस्म की आशंका हो तो याचिकाकर्ता फिर से सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं.


