
नई दिल्ली: अब सरकार ने टैक्स चोरों को पकड़ने के लिए एक नया तरीका निकाला है। अगर आप किसी टैक्स चोर की जानकारी सरकार को देते हैं तो इसके लिए आपको सरकार की तरफ से 15 लाख रुपए का इनाम मिल सकता है। सरकारी नियम के मुताबिक, सूचना देने वालों को कुल बकाया टैक्स राशि से 10 फीसदी हिस्सा या अधिकतम 15 लाख का इनाम दिया जा सकता है।
वित्त मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक, सरकार का मानना है कि इस कदम से बड़े टैक्स चोरों को पकड़ने में आसानी होगी। सरकार ने इस कैटेगरी में टीडीएस और सेल्फ एसेसमेंट टैक्स को भी शामिल किया है। वहीं, सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट ने टेलिकॉम और प्रॉपर्टी के किराए सहित पांच प्रमुख सेक्टर्स पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया है। क्योंकि इन सेक्टर्स में टैक्स चोरी की ज्यादा संभावनाएं होती हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पिछले हफ्ते देश में अपने सभी कार्यालयों को इससे संबंधित गाइडलाइन्स जारी कर दी थी। जिसके मुताबिक, घोषित टैक्स चोरों के खिलाफ सूचना देने वाले को उस इकाई या व्यक्ति से मिले टैक्स का 10 फीसदी इनाम के रूप में दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए अधिकतम सीमा 15 लाख रुपए तय की गई है।


