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सिनेमा हॉल ने पानी नहीं दिया ले जाने, लगा 11 हजार का जुर्माना

नई दिल्ली: राष्ट्रीय उपभोक्ता केंद्र ने एक मल्टीप्लैक्स को फिल्म देखने आए एक व्यक्ति को पानी की बोतल अंदर नहीं ले जाने देने पर 11,000 रुपये का जुर्माना दिए जाने का आदेश दिया है। व्यक्ति को मल्टीफ्लैक्स ने पानी की बोतल साथ अंदर ले जाने की अनुमति नहीं दी थी और ना ही सिनेमा हॉल के अंदर मुफ्त पानी की ही सुविधा का इंतजाम किया गया था। राष्ट्रीय उपभोक्ता केंद्र (एनसीडीआरसी) ने कहा कि सिनेमा हॉल को सुरक्षा कारणों से किसी व्यक्ति को पानी की बोतल साथ अंदर ले जाने की अनुमति ना देने का अधिकार है। लेकिन सिनेमा हॉल के मालिकों द्वारा किसी व्यक्ति को कैफेटेरिया से बेहद महंगी पानी की बोतल खरीदने के लिए विवश करने का अधिकार भी नहीं है।

नई दिल्ली: राष्ट्रीय उपभोक्ता केंद्र ने एक मल्टीप्लैक्स को फिल्म देखने आए एक व्यक्ति को पानी की बोतल अंदर नहीं ले जाने देने पर 11,000 रुपये का जुर्माना दिए जाने का आदेश दिया है। व्यक्ति को मल्टीफ्लैक्स ने पानी की बोतल साथ अंदर ले जाने की अनुमति नहीं दी थी और ना ही सिनेमा हॉल के अंदर मुफ्त पानी की ही सुविधा का इंतजाम किया गया था। राष्ट्रीय उपभोक्ता केंद्र (एनसीडीआरसी) ने कहा कि सिनेमा हॉल को सुरक्षा कारणों से किसी व्यक्ति को पानी की बोतल साथ अंदर ले जाने की अनुमति ना देने का अधिकार है। लेकिन सिनेमा हॉल के मालिकों द्वारा किसी व्यक्ति को कैफेटेरिया से बेहद महंगी पानी की बोतल खरीदने के लिए विवश करने का अधिकार भी नहीं है।

केंद्र ने अपने फैसले में कहा कि सिनेमा हॉल जाने वाले व्यक्ति को पानी पीने का अधिकार है। ऐसे में पानी साथ ना होने पर उसे महंगा पानी खरीदकर पीना पड़ेगा जो कि गलत है। जस्टिस वी.के.जैन और डॉक्टर बी.सी.गुप्ता की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा, ‘अगर एक सिनेमा हॉल फिल्म देखने आए व्यक्ति को ना तो पानी अंदर ले जाने देता है और ना ही उन्हें साफ पीने का पानी मुहैया कराता है, तो यह उपभोक्ता को दी जाने वाली सर्विस का उल्लंघन होगा। उपभोक्ता ने पैसे देकर सिनेमा का टिकट खरीदा है ताकि वह एक आरामदेह और संतोषजनक माहौल में सिनेमा देख सके।’  केंद्र ने अपने फैसले में यह भी कहा कि सिनेमा हॉल की यह हरकत उपभोक्ता सुरक्षा ऐक्ट 1986 की धारा 2 (आर) का भी उल्लंघन है।
अगरतला के रहने वाले 3 व्यक्तियों ने रुपसी मल्टीफ्लैक्स के खिलाफ सिनेमा हॉल में पानी की बोतल ना ले जाने देने के खिलाफ शिकायत की थी। उन्होंने शिकायत में यह भी कहा कि कैफेटेरिया में बिक रही महंगी पानी की बोतलों के अलावा सिनेमा हॉल के अंदर पीने के पानी का कोई इंतजाम भी नहीं था।

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