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पाकिस्तानी मंत्री ख्वाजा आसिफ को कोर्ट ने ठहराया अयोग्य सासंद

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बाद अब वहां के तत्कालीन विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने संसद सदस्य के तौर पर अयोग्य घोषित कर दिया है. कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला लिया. यह फैसला लेने की वजह आसिफ का संघीय मंत्री होने के बावजूद दुबई का वर्क परमिट रखना है. प्राप्त जानकारी के मुताबिक़ अब आसिफ इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बना चुके हैं.

कोर्ट के इस फैसले के बाद आसिफ को पद से हटा दिया गया है. साथ ही नेशनल असेंबली के सदस्य के रूप में उनकी सदस्यता भी खत्म कर दी गई है. ऐसे में अब आसिफ जीवन भर के लिए इस पद के लिए अयोग्य सिद्ध हो गए हैं.

गौरतलब है कि इससे पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सदस्य उस्मान डार ने साल 2017 में ख्वाजा आसिफ के खिलाफ याचिका दायर की थी. इस याचिका के मुताबिक़  उस्मान ने आसिफ को दुबई का वर्क परमिट रखने के आरोप में आयोग्य ठहराने की मांग की थी. उस्मान का तर्क था कि आसिफ ने अपने दुबई वर्क परमिट का ब्यौरा चुनाव आयोग से छिपाया और साथ ही अपने वेतन और नौकरी के बारे में भी जाहिर नहीं किया. इससे पहले उस्मान ने ही साल 2013 में आसिफ के खिलाफ चुनाव लड़ा था और वे आसिफ से हार गए थे.

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