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विवादों के घेरे में फार्मूला वन रेस, कोर्ट ने शुक्रवार तक तलब किया जवाब

: नियम-कानून का ताक पर रखकर जेपी ग्रुप को दी गई टैक्स में छूट : आला अफसरों ने साधी चुप्पी : लखनऊ। 30 अक्टूबर से होने वाली बहुप्रतीक्षित फार्मूला वन रेस विवादों के घेरे में आ गई है। उच्चतम न्यायालय ने ग्रेटर नोएडा में फार्मूला वन रेस का आयोजन कर रही कंपनी को कर में रियायत देने पर यूपी सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। न्यायमूर्ति डीके जैन की अध्यक्षता वाली पीठ ने फार्मूला वन के आयोजक जेपी ग्रुप को भी नोटिस जारी करके शुक्रवार तक जवाब देने के लिए कहा है। उनसे पूछा गया है कि इस आयोजन को मनोरंजन कर से छूट क्यों दी गई। अदालत ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान फैसला सुनाया। इस मुद्दे पर शासन के आला अफसरों ने चुप्पी साध ली है।

: नियम-कानून का ताक पर रखकर जेपी ग्रुप को दी गई टैक्स में छूट : आला अफसरों ने साधी चुप्पी : लखनऊ। 30 अक्टूबर से होने वाली बहुप्रतीक्षित फार्मूला वन रेस विवादों के घेरे में आ गई है। उच्चतम न्यायालय ने ग्रेटर नोएडा में फार्मूला वन रेस का आयोजन कर रही कंपनी को कर में रियायत देने पर यूपी सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। न्यायमूर्ति डीके जैन की अध्यक्षता वाली पीठ ने फार्मूला वन के आयोजक जेपी ग्रुप को भी नोटिस जारी करके शुक्रवार तक जवाब देने के लिए कहा है। उनसे पूछा गया है कि इस आयोजन को मनोरंजन कर से छूट क्यों दी गई। अदालत ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान फैसला सुनाया। इस मुद्दे पर शासन के आला अफसरों ने चुप्पी साध ली है।

मालूम हो कि मायावती सरकार ने फार्मूला वन के आयोजक जेपी ग्रुप नियम कानून को ताक पर रखकर करों, शुल्कों, लेवीज में छूट दी। सरकार के निर्देश पर बीती 22 मई 2009 को अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के प्रमुख सचिव वी.एन. गर्ग ने एक शासनादेश जारी किया था। इस शासनादेश में वे सभी हथकंडे अपनाए गए, जिससे जेपी ग्रुप को फायदा पहुंचे। सरकार ने आर्थिक मंदी का हवाला देते हुए उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज, यमुना एक्सप्रेसवे को विकसित करने वाले कारपोरेट जेपी ग्रुप सरकारी टैक्सेज और लेवीज में प्रदान की गई। जेपी ग्रुप को आबंटित क्षेत्रफल में मात्र 35 फीसदी क्षेत्रफल में आर्थिक गतिविधियों को संचालित करने का अधिकार दिया गया। आबंटी को विकास परियोजनाओं को विकसित करने के लिए दो करोड़ रुपए प्रति हेक्टेयर क्षेत्रफल में निवेश करने के लिए पाबंद किया गया। आवंटी से सबलीज से भूमि हस्तांरण की स्थिति में स्टैम्प ड्यूटी पर छूट दी जाएगी। यह छूट पांच वर्ष के लिए निर्धारित की गई।

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एस.के. द्विवेदी ने 7 जून 2011 को जेपी स्पोर्टस इंटरनेशनल को मनोरंजन कर, लक्जरी टैक्स, इलेक्ट्रिक ड्यूटी और वैट, ट्रेड टैक्स, सेल्स टैक्स की छूट प्रदान किए जाने के लिए औद्योगिक विकास विभाग को पत्र लिखा। जेपी ग्रुप केएमडी और सीईओ ने समीर गौर ने ग्रेटर नोएडा के सीईओ को पत्र लिखकर कहा कि सामाजिक विकास के उद्देश्य से विकसित हो रहे स्पेशल डेवलपमेंट जोन के लिए मनोरंजन कर, लक्जरी टैक्स, इलेक्ट्रिक ड्यूटी और वैट, ट्रेड टैक्स, सेल्स टैक्स में छूट प्रदान करने की गुहार लगाई थी। इस पर सचिव चंद्रभानु ने 27 जून 2011 को गौतमबुद्घ नगर के जिलाधिकारी को एक पत्र लिखकर अवगत कराया था कि जेपी स्पोर्टस इंटरनेशनल को सभी टैक्स में छूट प्रदान की जाती है। डीएम गौतमबुद्घ नगर इस आदेश का अनुपालन कराएं। इसी तरह का पत्र मनोरंजन कर आयुक्त ने भी जारी किया।

इस पूरे घालमेल के पीछे गौर करने वाली बात यह है कि जेपी ग्रुप नियम को सरकार ने टैक्स छूट से फायदा पहुंचाने के लिए 22 मई 2009 से से शुरुआत की थी। मात्र एक माह के अंदर टैक्स छूट प्रदान करने वाली सभी विभागों ने त्वरित गति से कार्यवाही की। अधिकतर विभागों के टैक्स छूट के आदेश जून माह में हुए। इस मुद्दे पर औद्योगिक विकास विभाग, वाणिज्य कर विभाग और मनोरंजन कर विभाग के आला अफसरों से सम्पर्क किया गया तो किसी ने भी बात करने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अनुराम शर्मा ने बताया कि अमित कुमार ने एक जनहित याचिका दायर कर जेपी ग्रुप को टैक्स छूट दिए जाने पर सवाल खड़ा किया है। जेपी ग्रुप ने हर तरह की टैक्स छूट ले रहा है लेकिन इनकी टिकटों काफी मंहगी है। कोर्ट ने शुक्रवार तक इस मामले में जवाब तलब किया है। साभार : डीएनए

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