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भारत सरकार ने आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर की याचिका का पुरजोर विरोध किया

भारत सरकार ने आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर द्वारा केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) की लखनऊ बेंच में सातवें वेतन आयोग के अध्ययन हेतु गठित सचिव स्तरीय समिति को चुनौती देने वाली याचिका का पुरजोर विरोध किया है. व्यय विभाग के अनुसचिव अशोक कुमार द्वारा दाखिल हलफनामे के अनुसार यह समिति मात्र वेतन आयोग की संस्तुतियों का विश्लेषण कर कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत करेगी, जो इस विषय में कोई भी अंतिम निर्णय लेगा.

<p>भारत सरकार ने आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर द्वारा केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) की लखनऊ बेंच में सातवें वेतन आयोग के अध्ययन हेतु गठित सचिव स्तरीय समिति को चुनौती देने वाली याचिका का पुरजोर विरोध किया है. व्यय विभाग के अनुसचिव अशोक कुमार द्वारा दाखिल हलफनामे के अनुसार यह समिति मात्र वेतन आयोग की संस्तुतियों का विश्लेषण कर कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत करेगी, जो इस विषय में कोई भी अंतिम निर्णय लेगा.</p>

भारत सरकार ने आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर द्वारा केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) की लखनऊ बेंच में सातवें वेतन आयोग के अध्ययन हेतु गठित सचिव स्तरीय समिति को चुनौती देने वाली याचिका का पुरजोर विरोध किया है. व्यय विभाग के अनुसचिव अशोक कुमार द्वारा दाखिल हलफनामे के अनुसार यह समिति मात्र वेतन आयोग की संस्तुतियों का विश्लेषण कर कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत करेगी, जो इस विषय में कोई भी अंतिम निर्णय लेगा.

 

इसके अनुसार सचिवों को उनके मूल सेवा के प्रतिनिधि के रूप में नहीं सम्बंधित विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में चुना गया है जो या तो नीतिगत मामलों से जुड़े हैं या रेलवे, रक्षा, गृह, पोस्ट जैसे अधिक कर्मियों जैसे विभाग के हैं. इसके अनुसार भारत सरकार में 97% कर्मी ग्रुप ‘बी’ और ग्रुप ‘सी’ सेवा के हैं और सरकार को इनके हितों का विशेष ध्यान है, जबकि ग्रुप ‘ए’ सेवा में मात्र 2.9% कर्मी हैं जिनके लिए अलग से प्रतिनिधित्व की जरूरत नहीं है, खासकर तब जब सचिव सुरक्षा आईपीएस के हितों हेतु पूर्व से इसमें शामिल हैं. हलफनामे के अनुसार अमिताभ द्वारा आईएएस, आईपीएस एवं आईएफएस सेवाओं के मध्य सेवा शर्तों की समानता के सम्बन्ध में अध्ययन किसी निष्पक्ष समिति द्वारा कराये जाने की प्रार्थना न तो व्यवहारिक है और न ही निर्णय की प्रक्रिया के हित में. कैट में मामले की अंतिम सुनवाई 23 मार्च 2016 को होगी.

Union Govt : more concerned about Group B and C employees

The Union Government has strongly opposed the petition filed by IPS officer Amitabh Thakur in Lucknow bench of Central Administrative Tribunal (CAT) challenging the Secretary level empowered committee formed to study the recommendations made by the seventh pay commission. The Affidavit filed by Ashok Kumar, Under Secretary, Department of Expenditure, says that the Empowered Committee shall process the recommendations and submit it before the Cabinet, which is the final decision-making authority.

It says the inclusion of Secretaries is not to give representations to their parent Service but is by virtue of being Head of Departments, dealing with policy related aspects or representing a very large section of employees like Ministry of Railways, Defence, Home, Posts etc. It says 97% of employees belong to Group B and C and it is their issues that need to be given careful consideration, and since Group A officers are just 2.9% they don’t require specific representation, more so when IPS is already represented through Secretary, Security. It says Amitabh’s contention that the comparative service condition of IAS, IPS and IFS shall be decided only by an independent committee having no member from these services is neither practicable nor in interest of decision making. The matter shall be finally heard by CAT on 23 March 2016.

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