उत्तराखंड मुख्यमंत्री हरीश रावत के निजी सचिव मोहम्मद शाहिद का स्टिंग करने वाले पत्रकार अशोक पांडे की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. स्टिंग के सूत्रधार पत्रकार अशोक पांडे की गिरफ्तारी पर रोक संबंधित मामले में सुनवाई करते हुए सरकारी अधिवक्ता के बयान के बाद कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. पत्रकार अशोक पांडे के खिलाफ देहरादून थाने में जान से मारने और अन्य धाराओं में मुकदमा कायम किया गया था, जिसके बाद अशोक पांडे ने हाईकोर्ट की शरण ली थी.
पांडे ने गिरफ्तारी से बचने के लिए याचिका दाखिल करते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी. इस पर सुनवाई करते हुये बृहस्पतिवार को सरकार की तरफ से कोर्ट में ये बयान दर्ज कराया गया कि वे अशोक पांडे को गिरफ्तार नहीं करेंगे और ना ही कोई उत्पीडन करेंगे. इसके बाद सरकार के इसी बयान के आधार पर याचिका को निस्तारित कर दिया गया है. पत्रकार अशोक पांडेय ने स्टिंग आपरेशन की सीडी जारी करते हुए मुख्यमंत्री हरीश रावत के सचिव पर आबकारी घोटाले और शराब माफिया के साथ सांठगाठ का आरोप लगाया था. सीडी में मो. शाहिद को अंग्रेजी शराब के थोक केन्द्र संचालन का ठेका एक अनजान शराब व्यापारी को देने के लिए करोड़ों रूपए की रिश्वत की डील पर बातचीत करते दिखाया गया था.