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हाईकोर्ट से सोमनाथ भारती की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, फिर से लटकी गिरफ्तारी की तलवार

नयी दिल्ली: आप पार्टी के विधायक और दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती की अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। जिसके बाद उनपर गिरफ्तारी की तलवार एक बार फिर से लटक गयी है। हाईकोर्ट में जमानत अर्जी नामंजूर होने के बाद दिल्ली पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए उनके घर पहुंच गई है। वहीं खबर है कि सोमनाथ भारती अब मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। भाजपा नेता सतीश उपाध्‍याय ने कहा कि सोमनाथ भारती पूर्व कानून मंत्री है, उन्हें कानून का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह काफी दिलचस्प है कि आम आदमी पार्टी ने उन्हें अबतक सस्पेंड नहीं किया है। वहीं, सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका मित्रा ने हाईकोर्ट के निर्णय पर खुशी जतायी।

<p><strong><img src="images/0abc/imagesDGIR2A72.jpg" alt="" /></strong></p> <p><strong>नयी दिल्ली:</strong> आप पार्टी के विधायक और दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती की अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। जिसके बाद उनपर गिरफ्तारी की तलवार एक बार फिर से लटक गयी है। हाईकोर्ट में जमानत अर्जी नामंजूर होने के बाद दिल्ली पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए उनके घर पहुंच गई है। वहीं खबर है कि सोमनाथ भारती अब मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। भाजपा नेता सतीश उपाध्‍याय ने कहा कि सोमनाथ भारती पूर्व कानून मंत्री है, उन्हें कानून का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह काफी दिलचस्प है कि आम आदमी पार्टी ने उन्हें अबतक सस्पेंड नहीं किया है। वहीं, सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका मित्रा ने हाईकोर्ट के निर्णय पर खुशी जतायी।</p>

नयी दिल्ली: आप पार्टी के विधायक और दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती की अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। जिसके बाद उनपर गिरफ्तारी की तलवार एक बार फिर से लटक गयी है। हाईकोर्ट में जमानत अर्जी नामंजूर होने के बाद दिल्ली पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए उनके घर पहुंच गई है। वहीं खबर है कि सोमनाथ भारती अब मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। भाजपा नेता सतीश उपाध्‍याय ने कहा कि सोमनाथ भारती पूर्व कानून मंत्री है, उन्हें कानून का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह काफी दिलचस्प है कि आम आदमी पार्टी ने उन्हें अबतक सस्पेंड नहीं किया है। वहीं, सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका मित्रा ने हाईकोर्ट के निर्णय पर खुशी जतायी।

                    उच्च न्यायालय ने 17 सितंबर को अपना आदेश सुनाने तक गिरफ्तारी से भारती को राहत देते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। साथ ही अदालत ने देर रात को पुलिस थाने जाने पर भारती की खिंचाई करते हुए कहा था ‘‘अगर उन्हें पुलिस थाने जाना इतना ही अच्छा लगता है तो मैं उन्हें यहां से भेज दूंगा। एक बार आपको (भारती को) राहत मिल जाए तो आप शेर की तरह यहां वहां जाने लगते हैं।  निचली अदालत से अग्रिम जमानत न मिलने और एक अन्य अदालत द्वारा अपने खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए जाने के बाद भारती ने उच्च न्यायालय में गुहार लगाई और गिरफ्तारी से राहत मांगी थी। भारती का अग्रिम जमानत का आग्रह निचली अदालत ने यह कहते हुए ठुकरा दिया था कि विधायक के खिलाफ उनकी पत्नी लिपिका मित्रा ने यह दूसरी शिकायत दर्ज कराई है और उसका आरोप है कि पुलिस की महिलाओं विरोधी अपराध शाखा के समक्ष आश्वासन देने के बाद भी उन्होंने (भारती ने) अपने आचरण में सुधार नहीं किया।
              गौरतलब है कि लिपिका ने 10 जून को दिल्ली महिला आयोग के समक्ष घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें आरोप लगाया था कि वर्ष 2010 में हुए विवाह के बाद से ही उसके पति उसे प्रताड़ित करते रहे। जिस संबंध में उसने पुलिस में भी अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। दिल्ली पुलिस ने तब भारती के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या का प्रयास), 498ए (पत्नी के साथ क्रूरता), 324 (खतरनाक हथियार से चोट पहुंचाना), 406 (विश्वास का आपराधिक उल्लंघन), 313 को 511 के साथ पढा जाए (महिला की सहमति के बिना उसका गर्भपात कराने का प्रयास करना), 420 (धोखाधडी) और 506 (आपराधिक प्रताडना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।

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