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आशाराम के समर्थक ने दीपक चौरसिया समेत इंडिया न्यूज के मालिकों-निदेशकों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, सम्मन जारी

धार्मिक भावनाओं को आहत किये जाने का आरोप लगाते हुए दीपक चौरसिया (एडिटर-इन-चीफ, इंडिया न्यूज टीवी चैनल) और अन्य लोगों के खिलाफ पटना में शिकायत दर्ज कराई गई है. आशाराम के कुछ समर्थकों का कहना है कि आशाराम पर बलात्कार के आरोप लगने के बाद इंडिया न्यूज़ टीवी चैनल के दीपक चौरसिया ने आशाराम को बदनाम करने के लिए अभियान शुरू किया था. आरोप है कि दीपक चौरसिया ने झूठे-मनगढ़ंत न्यूज़ और ”गैंग ऑफ़ आसाराम” जैसे कार्यक्रम दिखाकर भक्तों की धार्मिक भावनाओं को भड़काया. ऐसे कार्यक्रमों को अपने कुप्रचार अभियान का आधार बनाया. उधर, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और कोर्ट का फैसला अभी आना बाकी है.

<p>धार्मिक भावनाओं को आहत किये जाने का आरोप लगाते हुए दीपक चौरसिया (एडिटर-इन-चीफ, इंडिया न्यूज टीवी चैनल) और अन्य लोगों के खिलाफ पटना में शिकायत दर्ज कराई गई है. आशाराम के कुछ समर्थकों का कहना है कि आशाराम पर बलात्कार के आरोप लगने के बाद इंडिया न्यूज़ टीवी चैनल के दीपक चौरसिया ने आशाराम को बदनाम करने के लिए अभियान शुरू किया था. आरोप है कि दीपक चौरसिया ने झूठे-मनगढ़ंत न्यूज़ और ''गैंग ऑफ़ आसाराम'' जैसे कार्यक्रम दिखाकर भक्तों की धार्मिक भावनाओं को भड़काया. ऐसे कार्यक्रमों को अपने कुप्रचार अभियान का आधार बनाया. उधर, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और कोर्ट का फैसला अभी आना बाकी है.</p>

धार्मिक भावनाओं को आहत किये जाने का आरोप लगाते हुए दीपक चौरसिया (एडिटर-इन-चीफ, इंडिया न्यूज टीवी चैनल) और अन्य लोगों के खिलाफ पटना में शिकायत दर्ज कराई गई है. आशाराम के कुछ समर्थकों का कहना है कि आशाराम पर बलात्कार के आरोप लगने के बाद इंडिया न्यूज़ टीवी चैनल के दीपक चौरसिया ने आशाराम को बदनाम करने के लिए अभियान शुरू किया था. आरोप है कि दीपक चौरसिया ने झूठे-मनगढ़ंत न्यूज़ और ”गैंग ऑफ़ आसाराम” जैसे कार्यक्रम दिखाकर भक्तों की धार्मिक भावनाओं को भड़काया. ऐसे कार्यक्रमों को अपने कुप्रचार अभियान का आधार बनाया. उधर, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और कोर्ट का फैसला अभी आना बाकी है.

पटना के रहने वाले दिलीप कुमार ने पटना सिटी के कोर्ट में दीपक चौरसिया एवं अन्य (इंडिया न्यूज़ चैनल के मालिक एवं निदेशक आदि) के खिलाफ 19 मई 2014 को शिकायत दर्ज कराई. पटना सिटी कोर्ट के न्यायालय ने सारी शिकायतों को सुनकर एवं इसकी गंभीरता को देखते हुए 15 अगस्त 2015 को सभी आरोपीगणों जिनमे दीपक चौरसिया, इंडिया न्यूज़ चैनल के मालिक एवं निदेशक भी सम्मलित हैं, को कोर्ट बुलाया है. इनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत धारा 298 एवं 508 के तहत सम्मन जारी किया गया है.

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